स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति जारी की

स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी है अंतर जिला और अंतर संभागीय स्थानांतरण अब प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए स्थानांतरण में छूट दी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति जारी की