नशीली सिरप के अंतर्राज्यीय तस्करों को 10 साल की सजा व जुर्माना
नशीली सिरप के अंतर्राज्यीय तस्करों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। यह फैसला ढाई साल के भीतर आया है।
रीवा। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि सोहागी पुलिस ने 10 मई 2021 को मुखविर सूचना पर एन.एच. 30 वाईपास शुक्ला ढावा के सामने वाहन चेकिंग लगाया। चेकिंग के दौरान बिना नम्बर की सफेद रंग की मोटर साइकल प्रयागराज उ.प्र. की ओर से आती दिखी। जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। मोटर साइकिल में चालक समेत एक अन्य व्यक्ति दो वैग लिये बैठा था। तलाशी के दौरान एक बैग से 150 शीशी आनरेक्श नशीली कफ सिरप व दूसरे बैग से 60 आनरेक्श नशीली कफ सिरप बरामद हुई। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। वहीं जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी संजय कुमार हरिजन पुत्र कन्हईलाल हरिजन 31 वर्ष निवासी 26/09डी ग्राम शिवकुटी थाना शिवकुटी जिला इलाहाबाद उ.प्र. एवं मिलन साहू पुत्र स्व. संतोष कुमार साहू 26 वर्ष निवासी ग्राम हिम्मतगंज कृष्णा आयल मिल के पास थाना खुल्दावाद जिला इलाहाबाद को सजा सुनाया है।
अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
आरोपियों को न्यायालय ने स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 (सी) का उल्लंघन कर धारा 21 (सी) के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।