प्रदूषण फैलाने वाले 44 क्रेशर किए गए थे सीज, अब इनमें से 14 की बिजली भी हुई कट

प्रदूषण फैलाने वाले 44 स्टोन क्रेशर को एनजीटी के आदेश पर सीज कर दिया गया था। अब इनकी बिजली कनेक्शन भी काटी जा रही है। दो दिन में करीब 14 क्रेशर के कनेक्शन काट दिए गए। अभी यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्रदूषण फैलाने वाले 44 क्रेशर किए गए थे सीज, अब इनमें से 14 की बिजली भी हुई कट
क्रेशर file photo

vindhyabulletin.com रीवा। ज्ञात हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका अधिवक्ता बीके माला व अतुल कुमार जैन ने दायर की थी। 28 मई 2023 को न्यायालय में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 24 जुलाई 2023 तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसी नोटिस के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ था। कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम बनाकर प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन क्रेशर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राजस्व, खनिज और जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 44 स्टोन क्रेशर सीज किए गए थे। इसमें से 12 को जिला प्रशासन ने राहत पहुंचाई थी। एसडीएम के प्रतिवेदन पर इन्हें दोबारा से संचालन की अनुमति दे दी थी। अधिवक्ता बीके माला ने बताया कि इस राहत वाली कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने दोबारा एनजीटी में याचिका दायर की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन सभी क्रेशर संचालकों को राहत नहीं दी थी। न ही जारी किए गए नोटिस को वापस लिया था। इसके बाद भी प्रशासन और खनिज विभाग ने नियम विरुद्ध स्टोन क्रेशर को राहत पहुंचाई। एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के बाद हालांकि अब विद्युत विभाग ने सभी के कनेक्शन काटना शुरू कर दिया है। दो दिन में करीब 14 सीज किए गए स्टोन क्रेशर के कनेक्शन काट दिए हैं। आगे भी इन पर कार्रवाई जारी रहेगी।
इन क्रेशर की काटी गई बिजली
- श्रीराम स्टोन क्रेशर बैजनाथ
- जय हनुमान स्टोन नरौरा
- विक्की स्टोन क्रेशर नरौरा
- पूजा स्टोन क्रेशर हिनौती
- कृष्णा क्रेशिंग के्रशर बैजनाथ
- महालक्ष्मी स्टोन हिनौती
- जय स्टोन प्रदीप त्रिपाठी बैजनाथ
- कृष्णा मिनरल क्रेशर बैजनाथ
- गार्गी स्टोन क्रेशर बैजनाथ
- दुर्गा स्टोन क्रेशर बैजनाथ
- भगवती स्टोन क्रेशर बैजनाथ
- गुरूजी स्टोन क्रेशर बैजनाथ
- सहारा स्टोन क्रेशर बैजनाथ
- वायएन स्टोन क्रेशर बैजनाथ
केन्द्रीय जांच दल आया था
एनजीटी में याचिकाकर्ता ने जिन स्टोन क्रेशर का जिक्र किया था। सभी की जांच की गई थी। जांच के दौरान मौके पर प्रदूषण रोकने जैसे कोई भी इंतजाम नहीं पाए गए थे। जांच दल ने हिनौती, नरौरा, सोनरा, मद्धेपुर, खम्हरिया, भोलगढ़, बैजनाथ, बेला आदि जगहों पर जांच और कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के बाद 12 को राहत राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने दे दी थी।
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14 स्टोन क्रेशर के खिलाफ विद्युत विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई की थी। राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने सीज किए गए स्टोन क्रेशर में से 12 को संचालन की अनुमति दे दी थी लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन्हें राहत नहीं दी थी। एनजीटी में फिर याचिका दायर की गई। इसके बाद कार्रवाई की गई है।
अधिवक्ता बीके माला
याचिकाकर्ता