शासकीय कार्यालयों के अलावा संचालित आधार पंजीयन केंद्र माने जायेंगे अवैध
आधार पंजीयन केंद्र अब केवल शासकीय कार्यालयों में ही संचालित होंगे। अन्य किसी स्थान पर संचालित हो रहे आधार केंद्रों को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा।
भोपाल। यूआईडीएआई, दिल्ली तथा एमपीएसईडीसी, भोपाल की नई गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन केवल शासकीय परिसरों में ही होगा। आधार सुपरवाइजर द्वारा अन्य स्थानों पर पंजीयन केंद्र का संचालन किया जाता है, तो वह पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही बाजार की किसी अन्य दुकान या कार्यालय में आधार बनाए जाने या सुधारे जाने को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी दुकानों और कार्यालयों को भी अवैध माना जाएगा। जारी गाइडलाइन के अनुसार आधार का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से नि:शुल्क है। इसकी जगह पर बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, उंगली के निशान, आंख की रेटिना के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर, पता बदलवाने पर 100 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपए और ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपए चुकाने होंगे। यदि कोई इससे ज्यादा शुल्क लेता है, तो 1947 या यूआईडीएआई दिल्ली के मेल आईडी पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।