आज से यह सब हो जाएगा बंद, शराब दुकान भी नहीं खुलेगी, जानिए इसकी वजह
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान को अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 17 नवंबर को मतदोन होना है। इसके पहले कलेक्टर ने बुधवार की शाम 6 बजे से ही चुनावी शोर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। चुनाव के 48 घंटे पहले सभी बाहरी व्यक्तियों को जिला छोडऩा होगा। शराब दुकानें बंद कर दी जाएगी। उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। चुनावी सभाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियम तोडऩे पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, बुधवार की शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार हो जाएगा बंद
चुनावी सभाएं भी नहीं कर पाएंगे उम्मीदवार, शराब दुकानें भी मतदान के 48 घंटे पहले हो जाएंगी बंद
रीवा। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 नवंबर को कराया जाएगा। मतदान से पूर्व 15 नवबंर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 नवंबर को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। सभी उम्मीदवार इस अवधि के बाद चुनाव प्रचार न करें। चुनाव प्रचार के लिए वाहन तथा उपकरणों के लिए दी गई सभी अनुमतियां भी 15 नवबंर को शाम 6 बजे निरस्त हो जाएंगी। इस अवधि के बाद प्रत्येक उम्मीदवार अनुमति प्राप्त करके अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। इससे अधिक वाहनों का उपयोग करते पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद किसी तरह का चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर भी कार्यवाही की जाएगी।
बाहरी व्यक्ति और वाहन बाहर होंगे
रीवा और मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 15 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सभी बाहरी व्यक्ति तथा वाहन जिले से बाहर होंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व ऐसे सभी व्यक्ति जिले से बाहर चले जाएं। जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं अथवा वे इस जिले के निवासी नहीं हैं। चुनाव प्रचार का कार्य कर रहे। सभी अन्य जिलों के वाहन भी अनुमति समाप्त होने के बाद जिले की सीमाओं से बाहर चले जाएं। मतदान सम्पन्न होने के बाद ही इन्हें जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों का अधिग्रहण होने के कारण 15 नवंबर से सामान्य आवागमन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जिले के जो मतदाता अभी जिले से बाहर हैं वे यथाशीघ्र अपने निवास स्थान पर वापस आ जाएं। जिससे उन्हें मतदान का अवसर मिल सके। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को अधिकतम तीन वाहनों की ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध
सभी विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 17 नवम्बर को शाम 6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीवीजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल मीडिया पर भी नहीं होगा चुनाव प्रचार
चुनाव प्रचार की अवधि 15 नवम्बर को शाम 6 बजे समाप्त हो रही है। इस अवधि के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल 15 नवम्बर को शाम 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पर वाइस मैसेज, फोन कॉल अथवा सामान्य एसएमएस भेजकर चुनाव प्रचार अथवा मत की याचना न करें। ऐसा करना निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
आज शाम 6 बजे से बंद रहेंगी मदिरा दुकानें
शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर 2023 को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन, भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।