आयुष्मान की नई गाइड लाइन ने दे दिया झटका, अब नहीं मिलेगा इन्हें नहीं मिलेगा ज्यादा फायदा

आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में की नई गाइड लाइन जारी की गई है। नोडल अधिकारी से डीन, अधीक्षक और सुपरवाइजर की दौड़ से ही डॉक्टरों को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा नोडल और सुपरवाइजरों की अधिकतम राशि भी फिक्स कर दी गई है। नए नियम में जो काम करेगा, उसे ही प्रोत्साहन राशि का फायदा मिलेगा।

आयुष्मान की नई गाइड लाइन ने दे दिया झटका, अब नहीं मिलेगा इन्हें नहीं मिलेगा ज्यादा फायदा
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डीन और अधीक्षक नोडल अधिकारी की दौड़ से बाहर
डॉक्टर सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे, आकस्मिक चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों को भी मिलेगा फायदा
रीवा। आयुष्मान योजना के तहत महाविद्यालयों को भारी भरकम पैकेज मिल रहा था। केन्द्र सरकार से आयुष्मान पैकेट की 60 फीदी राशि महाविद्यालय को दी जा रही थी। इसमें 30-30 के अनुपात में ही राशि का वितरण किया जा रहा था। 30 फीसदी कॉलेज पर खर्च किया जा रहा था और शेष राशि कर्मचारियों को इंन्सेन्टिव के रूप में बांटी जा रही थी। शासन की जो गाइड लाइन बनाई गई थी। उस में कई तरह की खामियां थी। इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। यही वजह है कि अब आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन में नोडल अधिकारी और सुपरवाइजर प्रोत्साहन राशि में बड़ा हिस्सा पा रहे थे। इसमें कटौती कर दी गई है। नई गाइड लाइन में नोडल अधिकारी के पद से डीन और अधीक्षक को हटा दिया गया है। दोनों ही पद पर बैठे अधिकारी नोडल नहीं बन पाएंगे। इसी तरह सुपरवाइजर की दौड़ से डॉक्टरों को बाहर कर दिया गया है। अब तृतीय श्रेणी का कर्मचारी ही सुपरवाइजर बनेगा। इन दोनों के लिए प्रोत्साहन राशि भी फिक्स कर दी गई है। नोडल अधिकतम 25 हजार और सुपरवाइजर अधिकतम 10 हजार महीना ही प्रोत्साहन राशि से पाएंगे।
अब तक इस तरह हो रहा था वितरण
आयुष्मान पैकेज की 60 फीसदी राशि महाविद्यालय को दी जाएगी। इस राशि का 30-30 फीसदी के अनुपात में उपयोग किया जाएगा। आयुष्मान पैकेज की 15 फीसदी राशि चिकित्सकों की प्रमुख टीम को जाएगी। मेडिकल पैकेज में 15 फीसदी राशि में से 5 फीसदी राशि लैब टेक्नीशियन एवं पैरामेडिकल स्टाफ को दी जाएगी। सर्जिकल पैकेज में 15 फीसदी राशि में से 5 फीसदी राशि निश्चेतना विशेषज्ञ को दी जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट, पैथालॉजिस्ट, माइक्रोबायलॉजिस्ट को पैकेज की 3.5 फीसदी राशि दी जाएगी। आयुष्मान नोडल अधिकारी को 2 फीसदी राशि दी जाएगी। नर्सिंग स्टाफ को 3.5 फीसदी राशि दी जाएगी। आयुष्मान मित्र एवं सुपरवाइजर को पैकेज की राशि का 4 फीसदी और वार्ड ब्वाय , क्लास 4 को 2 फीसदी राशि दी जाएगी। 
नए आदेश के तहत इस तरह वितरित होगी प्रोत्साहन राशि
प्रत्येक भर्ती आयुष्मान मरीज के उपचार पैकेज में से उपचार में सम्मलित चिकित्सकों की टीम एवं नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, सपोर्ट टीम को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। चिकित्सकों की सर्जिकल टीम को 10 फीसदी, चिकित्सकों की निश्चेतना टीम को 3.5 फीसदी, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायॉलोजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सकों की टीम 3.5 फीसदी, ओटी एवं लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट, ड्रेसर की टीम को 2 फीसदी, अन्य चतुर्थ श्रेणी स्टाफ वार्ड ब्वाय, स्ट्रेचर वीयरर, आया बाई, भृत्य, सफाईकर्मी, संविदा, आउटसोर्स स्टाफ को 4 फीसदी राशि वितरित की जाएगी। इसी तरह मेडिकल प्रोसिर्जस में चिकित्सकों की मेडिकल टीम एमरजेंसी, सीएमओ को 13.5 फीसदी, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकैमिस्ट्री, रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सकों की टीम को 3.5 फीसदी, आईसीयू टेक्नीशियन, अटेंडेंट, ईसीजी टेक्नीशियन एवं अन्य पैरामेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ को 2 फीसदी, ओटी एवं इंडोर नर्सिंग स्टाफ की टीम को 4 फीसदी और अन्य चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को 4 फीसदी की राशि वितरित की जाएगी।
इन्हें भी दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
नए आदेश में अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में पदस्थ फैकल्टी एवं आकस्मिक चिकितसा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारियों की टीम को चिकित्सकीय टीम का हिस्सा माना जाएगा। इसी प्रकार अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को संबंधित पैरामेडिकल, नर्सिंग, अन्य चतुर्थ श्रेणी स्टाफ का हिस्सा माना जाएगा। उन्हें केवल उन्हीं मेडिकल, सर्जिकल प्रोसीजर्स के आयुष्मान पैकेज में से राशि का आवंटन किया जाएगा जिन मरीजों को आकस्मिक चिकित्सा विभाग के माध्यम से भर्ती एवं प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया है।
नोडल अधिकारियों की संख्या हुई निर्धारित
चिकित्सा शिक्षा  विभाग ने नई पॉलिसी के तहत नोडल अधिकारियों की संख्या को निर्धारित कर दिया है। इसके तहत 550 बेड के अस्पताल पर एक नोडल अधिकारी, एक हजार बेड के अस्पताल में दो नोडल अधिकारी, 1500 बेड के अस्पताल पर तीन नोडल अधिकारी और इससे अधिक बेड क्षमता के अस्पतालों में चार या ज्यादा नोडल अधिकारी नियुक्त की जाएगी।