लड़की से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने जमानत के लिए रखी अनोखी शर्त
जबलपुर। 'आरोपी युवक दो महीने तक हर शनिवार-रविवार भोपाल के जिला अस्पताल में सुबह 9 से 1 बजे तक सेवा देगा। ओपीडी में काम करने वाले कंपाउंडर्स की मदद करेगा। साफ-सफाई करेगा। मरीजों की हर संभव मदद करेगा। इससे उसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की शिक्षा मिल सकेगी। उसका उपयोग आपदा प्रबंधन के समय स्वयंसेवक के तौर पर किया जा सकेगा। इस तरह युवक सामाजिक जिम्मेदारी समझेगा और बेहतर नागरिक बनेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त की जाएगी।Ó मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस शर्त पर नाबालिग लड़की को परेशान करने वाले एक आरोपी को जमानत दी है। 16 मई को जस्टिस आनंद पाठक की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 23 मई को आदेश ऑनलाइन अपलोड होने पर मामला सामने आया। आरोपी युवक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने युवक को सशर्त जमानत दी है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को है।
भोपाल के पिपलानी थाने में की थी शिकायत: अभिषेक पिपलानी क्षेत्र का रहने वाला है। वह बीबीए फस्र्ट ईयर का छात्र है। 4 अप्रैल 2024 में पिपलानी थाने में साढ़े सत्रह साल की लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। इसमें बताया कि युवक पिछले दो साल से उसे परेशान कर रहा है। उसका पीछा करता है। बेवजह फोन करता था। कमेंट भी करता। आरोपी ने अपने हाथ पर लड़की के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। कई बार धमकी भी दी थी।