वन विभाग रीवा के सीसीएफ को मिली बड़ी जिम्मेदारी अब प्रदेशस्तर पर करेंगे यह काम

रीवा सीसीएफ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वन विभाग के प्रदेश स्तरीय समिति में रीवा सीसीएफ को भी शामिल किया गया है। निविदा की शर्तों और नियम, निर्देश बनाने में अब सीसीएफ भी अहम रोल अदा करेंगे। इनके बनाए नियम पर ही निविदा में लागू होंगे।

25 लाख से ऊपर के निर्माण कार्य की निविदा के नियम और शर्तें बनाएंगे, प्रदेशस्तरीय कमेटी में किए गए शामिल
रीवा। ज्ञात हो कि वन विभाग में अब 25 लाख से ऊपर के सभी निर्माण कार्य निविदा से कराए जाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद अब निविदा के नियम और शर्तों का निर्णय किया जाना है। मप्र शासन वन विभाग ने इस संबंध में 22 जुलाई 2024 को निर्देश जारी किया है। अब इसी नए आदेश के पालन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल मप्र ने एक कमेटी का गठन किया हे। अब प्रदेशस्तरीय यही कमेटी निविदा के नियम और शर्तों का निर्धारण करेगी। इसमें सीसीएफ रीवा राजेश राय कोभी शामिल किया गया है। इनके बनाए नियमों से ही निविदा के तहत कार्य किए जाएंगे।
यह सदस्य कमेटी में किए गए हैं शामिल
निविदा के शर्तें और निर्देशों का निर्धारण करने के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसें उत्तम शर्मा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना शिवपुरी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सामाजिक वानिकी भोपाल की वन संरक्षक राखी नंदा, रीवा वृत्त से सीसीएफ राजेश कुमार राय, जबलपुर वृत्त से कमल अरोरा, भोपाल वन मंडल से वन संरक्षक आलोक पाठक, छिंदवाड़ा से ब्रजेन्द्र श्रीवास्तव, देवास से डीएफओ प्रदीप मिश्रा, पेंच टाइगर रिजर्व से उप संचालक रजनीश कुमार सिंह, दक्षिण बैतूल के डीएफओ विजयानन्तम टीआर, पश्चिम मंडला से डीएफओ नीथ्यानंतम शामिल किए गए हैं।
खरीदी के निविदा की भी शर्तों की जिम्मेदारी
25 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी समिति को तो दी गई है। साथ ही वन विभाग में क्रय की जाने वाली सामग्री जैसे चैनलिंक फैसिंग, बारवेड वायर, लकड़ी के पोल्स तथा आरसीसी पोल्स क्रय के संबंध में भी निविदा की शर्तें एवं अन्य निर्देश भी टीम पीसीसीएफ विकास के सामने प्रस्तुत करेगी।