लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज, 15 अधिकारियों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं देने में लापरवाही करने वाले 15 लोक सेवकों पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल विभागों में चिन्हित सेवाएं देने में लोक सेवकों ने लापरवाही बरती। समय पर लोगों को सेवाएं ही उपलब्ध नहीं कराई। इस चक्कर फरियादियों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। कलेक्टर ने कई नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई करते हुए 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया है।

लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज, 15 अधिकारियों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना
file photo

रीवा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल विभागों में चिन्हित सेवाएँ देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में आम जनता को वांछित सेवाएं उपलब्ध न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने समय सीमा में वांछित सेवाएं न देने वाले 15 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार नायब तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान दिलीप कुमार श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार गुढ़ तेजपति सिंह, तहसीलदार गुढ़ विनयमूर्ति शर्मा, नायब तहसीलदार हुजूर श्रीमती विन्ध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार जवा लालाराम सूर्यवंशी तथा नायब तहसीलदार सेमरिया राजेश शुक्ला पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह तहसीलदार सेमरिया अर्जुन कुमार बेलवंशी, तहसीलदार जवा रामनिवास सिंह सिकरवार, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ अरूण यादव, नायब तहसीलदार त्योंथर तथा नायब तहसीलदार रायपुर सोनौरी द्वारिका दहायत एवं नायब तहसीलदार त्योंथर तथा नायब तहसीलदार चाकघाट राजेश तिवारी पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार मऊगंज सौरभ मरावी तथा नायब तहसीलदार सीतापुर श्यामलाल मोंगरे पर पाँच-पाँच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
--------
कलेक्टर ने पाँच अधिकारियों को दिया नोटिस
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय सीमा में वांछित सेवाएं न देने पर पाँच अधिकारियों को नोटिस दिया है। इन सभी अधिकारियों को तीन दिन की समय सीमा में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान संजय सिंह को 12 प्रकरणों में तथा नायब तहसीलदार अतरैला लालाराम सूर्यवंशी को तीन प्रकरणों में देरी करने पर नोटिस दिया गया है। नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ अरूण यादव को दो प्रकरणों, प्रभारी तहसीलदार जवा रामनिवास सिकरवार को पाँच प्रकरणों तथा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नईगढ़ी अशोक सोनवानी को आठ प्रकरणों के समय सीमा से बाहर होने पर कारण बताओ नोटिस दिया है।