चुरहट विस के कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल बच गए वर्ना नामांकन हो जाता निरस्त
चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही विरोधियों ने सह मात का खेल शुरू कर दिया है। चुरहट में नामांकन फार्म ही निरस्त कराने की तैयारी कर ली थी। चुरहट विस से कांग्रेस प्रत्याशी अजय ङ्क्षसह राहुल के नामांकन फार्म के साथ जमा किए गए शपथ पत्र को चैलेंज किया गया था। हालांकि दोनों की दलील सुनने के बाद रिटर्निंग आफीसर ने अजय अर्जुन ङ्क्षसह का प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया है।
सीधी। विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय अर्जुन सिंह मैदान में है। वहीं भाजपा से विधायक शरदेन्दु तिवारी मैदान में हैं। दोनों अभ्यर्थियों ने नामांकन फार्म दाखिल किया है। नामांकन फार्म दाखिल करने के साथ ही इन दोनों के बीच सह और मात का खेल शुरू हो गया। भाजपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल पूर्व नेता प्रतिपक्ष के नाम निर्देश पत्र के साथ जमा किए गए शपथ पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की । उन्होंने 31 अक्टूबर को संवीक्षा के दौरान अधिवक्ता के माध्यम से रिटर्निंग आफीसर के सामने आपत्ति प्रस्तुत की। इस आपत्ति पर आरओ ने अजय अर्जुन ङ्क्षसह अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्वाचन अभिकर्ता गुलाब सिंह को आपत्ति की प्रति प्रस्तुत की साथ ही जवाब देने के लिए 1 अक्टूबर 11 बजे तक का समय दिया। तय सीमा में आपत्ति का जवाब कांग्रेस कंडीडेट अजय अर्जुन सिंह के अभिकर्ता ने प्रस्तुत किया। इसका अवलोकन करने के बाद रिटर्निंग आफीसर ने इस नियम के तहत विचारोपरांत आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। अजय अर्जुन सिंह अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए जाने पर स्वीकृत किया गया।
इस नियम का दिया हवाला
रिटर्निंग आफीसर ने भारत निर्वाचन आयोग की रिटर्निंंग अधिकारी के लिए पुस्तिका 2023 के कंडिका 6.10 नाम निर्देशन पत्रों की अस्वीकृति के लिए आचार के अनुसार यदि विहित शपथ पत्र दाखिल किया गया है किंतु यह त्रुटिपूर्ण या मिथ्या सूचना वाला पया या माना जाता है तो नामांकन को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 36(4) नाम निर्देशनों के संवीक्षा के अनुसार रिटर्निंग आफीसर किसी नाम निर्देशन पर को ऐसी किसी त्रुटि के आधार पर जो सारवान रूप की नहीं है। प्रतिक्षेपित न करेगा।