लोकसभा को लेकर आचार संहिता लागू, 144 धारा प्रभावशील, जानिए कब होगी रीवा में वोटिंग और मतगणना
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 16 मार्च को निर्वाचन आयोग के चुनावी घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। रीवा लोकसभा क्षेत्र में 28 मार्च से परचा दाखिले की प्रक्रिया शुरू हा जाएगी। 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना व परिणाम की घोषणा 4 मार्च को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शांतिपूर्ण व निपष्क्ष चुनाव की तैयारी पूरी होने का दावा किया है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू हो गई है जो मतगणना तक प्रभावी रहेगी।

रीवा। शनिवार को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित पत्रकारवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि रीवा लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 10 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इसके साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। लोकसभा चुनाव अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जायेगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दाखिल किये जायेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जायेगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र में निर्धारित मतदान केन्द्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना जिला मुख्यालय रीवा में 4 जून को होगी। बताया कि मतदान ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाता तथा 85 साल से अधिक आयु के मतदाता डाकमत पत्र के माध्यम से घर से भी मतदान कर सकते हैं। जिले में 85 साल के 15635 मतदाता तथा 13753 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदान केन्द्र में इन्हें मतदान करने के लिए पूरी सुविधा दी जायेगी।
50 हजार युवा मतदाता निभाएंगे भागीदारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दावा किया है कि मतदाता सूची पूरी शुद्धता से तैयार की गयी है। सभी मतदान केन्द्रों में बीएलओ ने सराहनीय कार्य करके पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 50 हजार युवा मतदाता तथा बड़ी संख्या में महिला मतदाता के नाम शामिल किये गये हैं। महिलाओं के बड़ी संख्या के नाम शामिल करने से लिंगानुपात 915 हो गया है। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 18 लाख 50 हजार से अधिक है। रीवा और मऊगंज दोनों जिलों में कुल 2014 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं का सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से सत्यापन कराया गया है।
विधानवार मतदाताओं पर एक नजर
विस मतदान केंद्र कुल मतदाता पुरुष महिला
सिरमौर 243 222185 116968 105217
सेमरिया 241 226621 118384 108237
त्योथर 231 218121 114727 103392
मऊगंज 251 229845 119855 109990
देवतालाब 267 246657 128797 117859
मनगवां 281 249897 131058 118839
रीवा 244 222924 114067 108845
गुढ़ 256 234171 122215 111956
योग 2014 1850421 966091 884335
राजनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे कर्मचारी, अधिकारी
सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में कोई भी शासकीय सेवक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगे। शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आंशका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान अधिकारी और कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
द्वेष फैलाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकेंगे दल या नेता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए राजनीतिक गतिविधि संचालित करें। किसी भी दल तथा उम्मीदवार को धार्मिक, भाषायी अथवा अन्य किसी तरह से सामुदायों के बीच मतभेद तथा घृणा की भावना उत्पन्न न करें। उम्मीदवार एक-दूसरे की आलोचना न करें। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग न करें। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए स्वस्थ तरीके से चुनाव प्रचार करें। मतदाताओं को डराना तथा किसी तरह का प्रलोभन देना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति के बाद ही सभा, सम्मेलन तथा जुलूस का आयोजन कर सकेंगे। सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा में ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। किसी भी शासकीय भवन अथवा भवन परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों तथा परिसंपत्तियों में भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव प्रचार सामग्री प्रदर्शित करें। चुनाव प्रचार करते समय कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करना अनिवार्यत: होगा।
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धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी
लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमो की घोषणा के साथ ही संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में कानून और व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकरी प्रतिभा पाल ने संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 16 मार्च से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 तथा अन्य प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। सभी एसडीएम अपने अनुभाग में आदेश का पालन सुनिश्चित करायें।
बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे रैली व जुलूस
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधों के आदेश दिये गये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावशील रहने तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस रैली या आम सभा का आयोजन न करे और न संचालन करे तथा न ही उसमें सम्मलित हो यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन के तिथि के न्यूनतम दो दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करके ही इनका आयोजन करे। नियमानुसार अनुमति प्राप्त होने के बाद ही आयोजन करें। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेय अस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बर्छी, आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा और नही सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। सभी तरह के अस्त्र-शस्त्रों को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षाकर्मियों, सैन्य कर्मियों, निर्वाचन की ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों को इससे छूट होगी। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही करें। निर्धारित समय सीमा के बाद इसका उपयोग होने पर कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध की अवधि में सभी तरह का धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक बाहरी व्यक्ति थाने में अपने आने की सूचना दर्ज करायेगा। सभी होटल, लॉज, धर्मशाला आदि के संचालक उनमें ठहरने वालों की जानकारी प्रतिदिन संबंधित थाने को देंगे।
बिना अनुमति किसी के घर में नहीं लगा सकेंगे पोस्टर बैनर
किसी भी शासकीय भवन अथवा अन्य परिसंपत्तियों तथा अशासकीय भवनों में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों में भवन मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव सामग्री लगाये। किसी भी शासकीय संसाधन का उपयोग चुनाव प्रचार में नही किया जायेगा। कोई भी शासकीय, अद्र्धशासकीय अथवा स्थायी निकाय का कर्मचारी को राजनीतिक गतिविधि (चुनाव प्रचार) में भाग लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
रेस्ट हाउस में रुकने की लेगी होगी अनुमति
सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही शासकीय सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति होगी। जिला दण्डाधिकारी ने सभी एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रतिबंधात्मक आदेश को सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों से इसकी जानकारी आमजनता को देने के निर्देश दिये हैं। आदेश को लागू कराने के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर तथा एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होगें।
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पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से होगा लोकसभा चुनाव: कलेक्टर
कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में लोकसभा चुनाव के लिए गठित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कहा कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इसके साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जायेगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दाखिल किये जायेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जायेगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र में निर्धारित मतदान केन्द्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना जिला मुख्यालय रीवा में 4 जून को होगी। मतदान ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। व्हीव्हीपैट में मतदाता अपने मतदान की पुष्टिकरण पर्ची देख सकता है। बैठक में कलेक्टर ने मतदान केन्द्र की व्यवस्था, मतदाता सूची पुनरीक्षण, अपराधियों पर की जा रही कार्यवाही, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, मतदान दल गठन, ईव्हीएम से मतदान, मतदान दलों के प्रशिक्षण तथा निर्वाचन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सी विजिल एप से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी 24 घंटे कार्य करेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कानून और व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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