हाईकोर्ट के रडार पर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, उच्च अधिकारी से जांच कराने का आदेश
हाईकोर्ट में रीवा के कई अधिकारियों को फटकार लग चुकी है। अब नया मामला कमिश्नर रीवा संभाग रीवा का सामने आया है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कमिश्नर के एक आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। एक ही दिन में दो अलग अलग आदेश पर आपत्ति जताते हुए हेराफेरी किए जाने की बात कही है। कमिश्नर के आचारण संबंधी उच्च अधिकारी से जांच कराने के शासन को आदेश भी दिए हैं।
रीवा संभाग रीवा के एक ही दिन में दो आदेश पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति
आदेश में हेराफेरी की हाईकोर्ट ने जताई आशंका, तत्समय पदस्थ अधिकारी की जांच के आदेश
रीवा। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में संतोष कुमार कुशवाहा ने एक याचिका डब्लूपी/1782/2025 दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के एक आदेश को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। रीवा कमिश्नर ने एक ही दिन में प्रकरण में दो अलग अलग तरह के आदेश जारी किए थे। इसमें विपक्ष के पक्ष में दूसरा आदेश जारी किया गया था। कमिश्नर के इसी आदेश को लेकर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 14 अक्टूबर 2024 के आदेश में रीवा संभाग रीवा के कमिश्नर ने अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर मामले की सुनवाई 4 नवंबर 2024 के लिए तय कर दी थी। इसके बाद उसी तिथि में आयुक्त ने अंतरिम आदेश पर एक और आदेश पारित कर दिया। मामले की सुनवाई 26 नवंबर 2024 के लिए तय कर दी। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के एक ही दिन में दो आदेश को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही अपील अर्थात 279/अपील/2924-25 में एक ही आयुक्त दो अलग अलग तिथियों अर्थात 4 नवंबर 2024 और 26 नवंबर 2024 के लिए मामले की सुनवाई तय करते हुए दो अलग अलग आदेश कैसे पारित कर सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त ने स्थगन के दूसरे आदेश में हेराफेरी की है और ऐसा तब नहीं किया जा सकता था जब मामले को पहले ही 4 नवंबर 2024 के लिए निर्धारित कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि आदेश में हेराफेरी की गई है। इसलिए स्थगन आदेश वाले 14 अक्टूबर के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही 14 अक्टूबर 2024 के दौरान पद पर पदस्थ कमिश्नर रीवा के आचरण की जांच के आदेश शासन को दिए हैं। उच्च अधिकारी से जांच के लिए हाईकेार्ट ने कहा है। 15 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट को अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 में प्रस्तुत करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है।