Rewa के अधिकारी का कारनामा,कमिश्नर ने दिया अतिक्रमण हटाने के आदेश, एडीएम ने दे दिया स्थगन
राजस्व विभाग में कुछ भी संभव है। यहां कमिश्नर( commissioner ) के आदेश पर REWA ADM ने स्थगन दे दिया। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत क्षेत्र सहिजना नंबर 1 की सरपंच ने विधायक गुढ़ से की है।
रीवा। शिकायत में उन्होंने बताया कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 0610/ निग/ 2023-24 दिनांक 29 अगस्त 2023 को प्रकरण मांगाकर नायब तहसीलदार वृत्त गोविंदगढ़ तहसील हुजूर के पत्र क्रमांक 711/रीडर/ वृत्त/ गोविंदगढ़/ 2023-24 दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। प्रकरण की स्थिति यह है कि ग्राम पंचातय सहिजना नंबर 1 को अस्थायी अतिक्रमण हटाकर पीसीसी सड़क बनाना था। इस कार्यवाही से ग्राम पंचायत का विकास कार्य बाधित व प्रभावित हुआ है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि निगरानी प्रकरण विधि प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। अंतरित आदेश के विरुद्ध निगरानी दायर करने का प्रावधान है। अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत से की जा रही थी। तहसील न्यायालय में रास्ते का प्रकरण विचाराधीन ही नहीं है। कमिश्नर न्यायालय ने आरसीएमएस प्रकरण क्रमांक 0182/ अपील/ 2023-24 आदेश दिनांक 22 अगस्त 2023 द्वारा उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटाने व रास्ता चालू कराने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विधायक गुढ़ से मांग की गई है कि इस मामले में स्थगन हटवाकर तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कराई जाए।
नायब तहसीलदार ने एडीएम को लिखा पत्र
अपर कलेक्टर ने ऐसे प्रकरण पर स्थगन दे दिया जो नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ के कोर्ट में विचाराधीन ही नहीं है। अपर कलेक्टर कि यह लापरवाही पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रही है। नायब तहसीलदार ने एडीएम को पत्र लिखकर कहा है कि सहिजना ग्राम पंचायत का प्रकरण उनके न्यायालय में ना ही विचाराधीन है और ना ही प्रचलन में है।