हाईकोर्ट के पाले में देवरा महादेवन मामला, कोर्ट ने दो सप्ताह में शासन से मांगा जवाब
मऊगंज जिला के देवरा महादेव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर मचे हंगामे के बीच एक पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। पीआईएल की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मप्र शासन से मामले में दो सप्ताह में जवाब तलब किया था। तब तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।
दो सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने के कोर्ट ने दिए आदेश
कलेक्टर और एसपी ने जनता से की शांति बनाए रखने की अपील
रीवा। जिला मऊगंज ग्राम देवरा में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में हाईकोर्ट में डब्ल्यूपी क्रमांक 27325/2024में पारित आदेश दिनांक 22 नवंबर 2024 के द्वारा हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाकर्ता को निर्देशित किया था कि वह तहसीलदार न्यायालय से बेदखली आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में नई अपील प्रस्तुत करें। इस अपील की सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हनुमना द्वारा की जाए। हाईकोर्ट के द्वारा किए गए निर्देश के अनुपालन में संबंधित व्यक्तियों द्वारा नई अपील प्रस्तत करने की कार्यवाही समयावधि में की जा रही है। अतिक्रमण के इन प्रकरणों से संबंधित मामलों में नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा डब्लूपी पीआईएल नंबर 38124/2024 हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की गई। इसमें उन्होंने मप्र शासन द्वारा प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिरीक्षक रीव, कलेक्टर मऊगंज, पुलिस अधीक्षक मऊगंज, एसडीओ हनुमना, तहसीलदार हनुमना, थाना प्रभारी शाहपुर एवं प्रदीप पटेल वर्तमान विधायक मऊगंज को प्रतिवादी बनाया है। इसमें उल्लेखित किया गया है कि ग्राम देवरा में रहने वाले लोग कई पीढिय़ों से निवासरत हैं। वर्ष 1979-1980 में तहसीलदार द्वारा कुछ परिवारों को पट्टा भी दिया गया है। तहसीदार द्वारा उक्त लोगों को अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के नोटिस जारी किए हैं जो विधि अनुकूल नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश विवेकक जैन की खंडपीठ ने डब्लूपी पीआईएल नंबर 38124/2024 की सुनवाई की गई। शासन को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह का समय उत्तर देने के लिए दिया गया है। तब तक के लिए उभयपक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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देवरा मामले में हाईकार्ट में पीआईएल दायर किया गया है। इसमें एक आदेश आया है। दो सप्ताह में शासन को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो उत्तर प्रस्तुत करना है वह प्रस्तुत करेंगे। जो कार्रवाई पहले से चल रही है, वह न्यायालयीन कार्रवाई है की जा रही है। मेरा आग्रह है कि किसी तरह के ह्यूमर पर ध्यान न दें। जो भी हाईकोर्ट का दिशा निर्देश होगा, जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई होगी। उसे पूरी तरह से प्रशासन द्वारा संपादिक किया जाएगा।
अजय श्रीवास्तव
कलेक्टर, मऊगंज
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देवरा मामले में एक पीआईएल दाखिल की गई है। न्यायालय की तरफ से दो सप्ताह का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। तब तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील है कि इस मामले में शांति पूर्ण यथास्थिति बनाए रखें। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही इसमें कोई कार्रवाई हो सकेगी। तब तक इसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की अपील है।
रसना ठाकुर
एसपी, मऊगंज