मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं फिर भी इन 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र से भी कर सकेंगे मतदान

लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को वोटिंग के लिए सहूलियत दी गई है। यदि किसी वोटर के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र की मदद से मतदान केन्द्र पहुंच कर मतदान कर सकेगा।

आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे फोटोयुक्त पहचान पत्र होंगे मान्य
रीवा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र-10 के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा।  मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा। मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र से मतदान का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है। इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल है ।       
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मतदान का समय प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा
 लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए 2014 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान समाप्ति के समय यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र के परिसर में आ जाता है तो पीठीसीन अधिकारी उसे पर्ची देकर मतदान कराएंगे। निर्धारित समय समाप्ति से पाँच मिनट पहले तक परिसर में जितने भी मतदाता मतदान के लिए शेष होंगे उन सबको पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दी जाएगी। इनके मतदान करने के बाद मतदान समाप्त होगा।