फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7-7 की सजा सुनाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के MP MLA कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। दोषी करार देने के बाद तीनों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7-7 की सजा सुनाई
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रामपुर, यूपी। बहुचर्चित फर्जी Birth certificate मामले में रामपुर MP MLA कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनया। सपा के वरिष्ठ  नेता Aazam Khan, पत्नी और बेटे को मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। सभी को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट पुलिस  छावनी में तब्दील रहा। चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी।
यह है पूरा मामला
आजम खान के परिवार के खिलाफ दो Birth certificate मामला BJP के विधायक आकाश सक्सेना ने थाना में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि आजम खान के बेटे ने अलग अलग जन्मतिथि से दो प्रमाण पत्र बनाया है। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया है। पहला बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया है। वहीं जनवरी 2015 को दूसरा Birth certificate जारी किया गया। जिसमें जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। इसी मामले में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
27 महीने जेल में रहकर बाहर आए थे
सपा नेता आजम खान पिछले साल मई में 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद बाहर आए थे। उस दौरान उन पर 88 केस दर्ज थे। तब कोर्ट ने UP सरकार के वकील से पूछा था कि ऐसा क्या संयोग है कि एक Case में जमानत मिलने के बाद दूसरा केस दायर हो जाता है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फिर आजम खान को बेटे, पत्नी के साथ जेल भेज दिया गया है।