1 अक्टूबर से सिंगल डॉक्यूमेंट सब पर पड़ेगा भारी इसी से हो जाएंगे सारे काम
अब सिंगल डॉक्यूमेंट अन्य दस्तावेजों पर भारी पड़ने वाला है सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को मजबूत बनाने का नियम तैयार कर दिया 1 अक्टूबर से इस सिंगल डॉक्यूमेंट से आपके सारे काम होंगे यदि आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में देरी या लापरवाही बढ़ती है तो तुरंत इसे बनवा ले या दुरुस्त कर लें।
दिल्ली। अब तक आपके रोजमर्रा या किसी भी काम में आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड वगैरह-वगैरह डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। लेकिन 1 अक्टूबर से यह सब बर्थ सर्टिफिकेट के सामने फीके पड़ेंगे। इसी बर्थ सर्टिफिकेट से सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। 13 सितंबर को गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। 1 अक्टूबर , 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो रहा है। इस नियम में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा।
इन जगहों पर काम आएगा बर्थ सर्टिफिकेट
- स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने पर
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर
- वोटर आईडी कार्ड बनवाने या सुधरवाने पर
- आधार नंबर बनवाने पर
- मैरिज सर्टिफिकेट में
- सरकारी नौकरी में
सिंगल डाक्यूमेंट की तरह काम करेगा
बर्थ सर्टिफिकेट को सरकार ने इतना मजबूत बना दिया है कि वह अब सब जगह सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के नए नियमों के तहत, कई महत्वपूर्ण और ज्यादातर सरकारी कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। इसे अनिवार्य करने से गोद लिए गए, अनाथ और सरोगेट बच्चों के लिए पहचान पत्र जारी करना आसान होगा।
7अगस्त को राज्य सभा से मिली थी मंजूरी
20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। इसी दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को भी ध्वनिमत से संसद को दोनों सदनों में पारित किया गया था। 1 अगस्त को इसे निचले सदन यानी लोकसभा में और 7 अगस्त को उच्च सदन (राज्यसभा में) में इस संशोधन को मंजूरी मिली थी।