हाईकोर्ट ने रीवा के 2 कालेजों को किया था अयोग्य इन पर प्रशासन ने जड़ दिया ताला, मचा हड़कंप

सीबीआई की जांच में रीवा के दो नर्सिंग कॉलेज अयोग्य मिले थे। हाईकोर्ट ने इन्हें अयोग्य माना था। हाईकोर्ट के आदेश पर इनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। मंगलवार को दोनों कॉलेजों पर ताला जडऩे के बाद सील कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने रीवा के 2 कालेजों को किया था अयोग्य इन पर प्रशासन ने जड़ दिया ताला, मचा हड़कंप

गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज पर हुई कार्रवाई
रीवा। ज्ञात हो कि मप्र में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच के निर्देश जारी किए थे। सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेशभर में जांच अभियान चलाया था। जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई थी। इसमें मप्र के 66 नर्सिंग कॉलेज ऐसे थे, जो संचालन के योग्य नहीं थे। इन सभी कॉलेजों को हाईकोर्ट ने अमान्य कर दिया था। अब इनके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन लिया गया है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर रीवा के दो नर्सिंग कॉलेजों को क्लोज डाउन के निर्देश जारी किए। इस निर्देश पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने अमल किया। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रीवा और रायपुर कर्चुलियान में संचालित स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज पर ताला जड़ दिया गया। सील कर दिया गया है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज को सीज करने के दौरान मौके पर डीन डॉ सुनील अग्रवाल और अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
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सिर्फ एक कक्ष प्रैक्टिल परीक्षा के लिए छोड़ा गया
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण कुमार पिथोड़े ने जिला कलेक्टर रीवा को दोनों कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसमें स्पष्ट किया गया था कि अनसुटेबल कॉलेज के विद्यार्थियों परीक्षा में पार्टीसिपेट कर सकें इसका भी ध्यान रखा जाए। इसी के तहत एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने रायपुर कर्चुलियान में संचालित स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज रीवा में एक कक्ष को छोड़कर परिसर को सीज कर दिया है। एक कक्ष को प्रैक्टिल परीक्षा के लिए छोड़ दिया गया है।
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स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज के खिाफ कार्रवाई की गई है। एक कक्ष को छोड़ दिया गया है। अभी छात्राओं का प्रैक्टिल होना है। शेष अन्य कक्ष और कार्यालय को सील कर दिया गया है।
पीएस त्रिपाठी
एसडीएम, मनगवां
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हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में और शासन स्तर से कलेक्ट्रेट को पत्र लिखा गया था। उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। जो कॉलेज जांच में अनसुटेबल मिले हैं। उन्हें क्लोज डाउन किया जाना है। उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।
वैशाली जैन
एसडीएम, हुजूर