श्रम निरीक्षक को 4 साल का सश्रम कारावास, 8 हजार जुर्माना भी लगा

लोकायुक्त रीवा ने श्रम निरीक्षक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते 11 जनवरी 2016 को पकड़ा था। रिश्वत प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा ने सजा सुनवाई है। श्रम निरीक्षक को 4 साल का सश्रम कारावास और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनवाई गई है।

श्रम निरीक्षक को 4 साल का सश्रम कारावास, 8 हजार जुर्माना भी लगा
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रीवा। लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2023 को पारित निर्णय में आरोपी ओमप्रकाश मिश्रा श्रम निरीक्षक श्रम पदाधिकारी कार्यालय रीवा हाल कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त इंदौर को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 हजार रुपए के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 4 वर्ष सश्रम कारावास 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। ओम प्रकाश मिश्रा निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता नफीस आलम से सीमेंट के ढोल बनाने के स्थल निरीक्षण के दौरान बने हुए केस को निपटाने के एवज में 10000 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। जिन्हें 11 जनवरी 2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया था।  जिस पर अपराध क्रमांक 16/2016 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 30 सितंबर 2021 को चालान प्रस्तुत किया गया था। माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 31 अगस्त 2023 को निर्णय पारित किया गया है।