हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मामूली विवाद को लेकर हुई हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने आरोपी इन्द्रपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह, नागेन्द्र सिंह दोनों के पिता मतमेन्द्र सिंह एवं रत्नेश सिंह पिता सूरजपाल सिंह बघेल निवासी ग्राम लौरी नं. 1 थाना गढ़ को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है। इसके अलावा तीनों आरोपियों को 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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रीवा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिशंकर पटेल ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि थाना गढ़ अंतर्गत ग्राम लौरी नं. 1 के गुलाब सिंह ने 3 अप्रैल 2012 को थाना गढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह अपने खेत में कटाई कर चना का बोझा लेकर जा रहा था। रास्ते में उसके भाई जबर सिंह को उसके परिवार के पप्पू सिंह, कल्लू सिंह मतगेन्द्र सिंह एवं सूरजपाल सिंह का लड़का जमीन के विवाद में गाली देकर लाठी से पीट रहे थे, तभी फरियादी गुलाब सिंह की पत्नी सुमित्री सिंह, निर्मला सिंह एवं एक अन्य औरत बीच बचाव करने आई तो चारों आरोपियों ने मिलकर रास्ता रोका और लाठी से उनके साथ भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ में दर्ज करायी गयी। उपचार के दौरान गुलाब सिंह की मेडिकल कालेज जबलपुर में मृत्यु हो गयी। जिस कारण हत्या धारा 302 बढ़ायी जाकर विवेचना पूर्ण की गयी एवं आरोपीगणों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के उपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी इन्द्रपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह, नागेन्द्र सिंह दोनों के पिता मतगेन्द्र सिंह एवं रत्नेश सिंह पिता सूरजपाल सिंह बघेल निवासी ग्राम लौरी नं. 1 थाना गढ़ को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से तीन माह के सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।
नशीली कफ सिरप बिक्री पर दस साल की जेल
 नशीली कफ सिरप अवैध रूप से बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने दस (10) वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। न्यायालय ने आरोपी अनुराग चतुर्वेदी पिता रामशुशील चर्तुर्वेदी उम्र 28 वर्ष निवासी हर्दी को सजा सुनाई है। जानकारी दी गई कि 4 अगस्त 2023 को 10.30 बजे समान पुलिस ने विवेकानन्द नगर चौड़ी गली के पास घेराबंदी कर होण्डा साइन मोटर साइकिल के साथ 54 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ आरोपी को पक ड़ा था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चलान न्यायालय में पेश किया।  लोक अभियोजक शशि तिवारी ने प्रकरण की पैरवी की। इसके बाद  विशेष न्यायधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) केशव सिंह ने दोनों पक्षो के तर्काे को सुनने के बाद आरोपी अनुराग चर्तुर्वेदी पिता रामशुशील चतुर्वेदी उम्र 28 वर्ष निवासी हर्दी थाना गुढ़ को सजा सुनाई है।