लोकसभा चुनाव 2024: इस मर्तबा मतदान केन्द्रों में रहेगी मतदाताओं और मतदान दल के लिए खास इंतजाम
मतदान केन्द्रों में किसी तरह चूक न हो इसके लिए तैयारियों पर अभी से मंथन शुरू हो गया है। अब मतदान को सिर्फ गिनती के दिन बचे हैं। यही वजह है कि तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियेंा के साथ मंथन किया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मतदान केन्द्र में गर्मी से राहत दिलाने कूलर, साफ सुथरा शौचालय और पीने का पानी अनिवार्य है। इसके अलावा बिजली कनेक्शन और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। जिससे किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
बिजली कनेक्शन मतदान केन्द्रों में अनिवार्य, रिचार्जेबल बल्ब की भी व्यवस्था के निर्देश
मेडिकल किट और मतदान दलों के ठहरने की समुचित व्यवस्था पर भी हुई चर्चा
रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने मतदान केन्द्रों की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के साथ-साथ प्रकाश के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करें। उपलब्धता के अनुसार जनरेटर, रिचार्जेबल लैम्प, चार्ज होने वाले बल्व की व्यवस्था कराएं। मतदान केन्द्रों की साफ-सफाई कराकर वहाँ मतदान दल के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था करें। गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक कूलर की भी अनिवार्यत: व्यवस्था कराएं। मतदान केन्द्रों में चालू हालत में साफ शौचालय होने चाहिए ताकि मतदान दल कर्मियों को परेशानी न हो। मतदान केन्द्र में मतदान कर्मियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहे। इसके साथ ही मतदान केन्द्र परिसर में टैंकर भी रखवाया जाए ताकि मतदाताओं को पानी की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर छाया के लिए टेंट की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि किसी भी मतदान केन्द्र में जरूरी व्यवस्थाओं में कमी की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनपद के सीईओ प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए मतदान पूरा होने तक एक कर्मचारी तैनात रखें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान दल कर्मियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री में मेडिकल किट भी रखवाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सक एआरओ के संपर्क में रहें ताकि चिकित्सा संबंधी किसी भी जरूरत पर वह तत्काल संबंधित मतदान दल के पास तक पहुंच सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि मतदान सामग्री वितरण केन्द्र में एंबुलेंस के साथ चिकित्सकों का दल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त मतदान दल कर्मियों के लिए मेडिकल किट में रखी गई दवाईयों के उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने जनपद के सीईओ से प्रत्येक मतदान केन्द्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन ने पिंक व मिक्स पोलिंग बूथ में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी एसडीएम, जनपद के सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ तथा बीएमओ उपस्थित रहे।
मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गयी हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान केन्द्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर तथा पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता तथा अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आये। मोबाइल फोन के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
मीडियाकर्मियों को अनुमति लेनी होगी
कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किये गये हैं। इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कव्हरेज करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कव्हरेज करेंगे।