लोकसभा चुनाव 2024: आज होगा मतदान, 2014 केन्द्रों में 18 लाख मतदाता करेंगे अपने नेता का चुनाव

लोकसभा निर्वाचन के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र-10 में आज मतदान होगा। जिले के 2014 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 1852126 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान के पहले मॉकड्रिल होगा। इसके बाद मतदान शुरू होगा।

लोकसभा चुनाव 2024: आज होगा मतदान, 2014 केन्द्रों में 18 लाख मतदाता करेंगे अपने नेता का चुनाव

सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
रीवा।  लोकसभा निर्वाचन के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र-10 में 26 अप्रैल को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन के लिए बनाए गए 2014 मतदान केन्द्रों में 18 लाख 52 हजार 126 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान की सुविधा के लिए मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची दी गयी है। मतदाता पर्ची तथा ईपिक कार्ड अथवा 12 में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ मतदाता मतदान कर सकते हैं। उचित पहचान के बिना मतदान का अवसर नहीं मिलेगा।     इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 26 अप्रैल को जिले में कुल 9 लाख 66 हजार 936 पुरुष मतदाता तथा 8 लाख 85 हजार 176 महिला मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए 2014 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान समाप्ति के समय यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र के परिसर में आ जाता है तो पीठीसीन अधिकारी उसे पर्ची देकर मतदान कराएंगे। निर्धारित समय समाप्ति से पाँच मिनट पहले तक परिसर में जितने भी मतदाता मतदान के लिए शेष होंगे उन सबको पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दी जाएगी। इनके मतदान करने के बाद मतदान समाप्त होगा।
मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित
कलेक्टर ने बताया है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए कोई भी मतदाता मतदान केन्द्र जाते समय मोबाइल फोन साथ न ले जाए। केवल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को ही मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति है। इनके फोन भी मतदान केन्द्र के अंदर साइलेंट रहेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में चुनाव प्रचार से जुड़े कोई पोस्टर, बैनर नहीं लगेंगे। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची प्रदान की गयी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति अशासकीय तौर पर मतदाता पर्ची वितरण करता है तो उसे मतदान केन्द्र से 200 मीटर के बाद अपना बूथ बनाना होगा। मतदाता पर्ची में उम्मीदवार का नाम अथवा चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर की लिखित अनुमति के बाद ही ऐसे बूथ बनाये जा सकेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता की धारा-188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
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वोटिंग मशीन में सबसे आखिरी में होगा नोटा का भी बटन
निर्वाचन आयोग ने वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नही देना चाहता है तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नही नॉन आफ दी एवं नोटा का बटन रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस बटन का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नही की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। मतगणना के समय भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियम 49-ण के अनुसार यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को मिलेगा मतदान केन्द्र में प्रवेश
मतदान के दिन उम्मीदवारों तथा उनके चुनाव अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि मतदान केन्द्र में सुरक्षा कर्मचारी प्रवेश नहीं करेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सुरक्षा सैनिक प्राप्त हैं तो उम्मीदवार को मतदान केन्द्र में प्रवेश मिलेगा किन्तु उसके सुरक्षा कर्मी मतदान केन्द्र के बाहर ही रहेंगे। मतदान की अवधि में चुनाव कार्य के लिए तैनात सभी अधिकारियों को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी वैध प्रवेश पत्र प्राप्त पत्रकारों को भी मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लेकिन मतदान के गोपनीय कक्ष में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। उस कक्ष में केवल मतदान के लिए मतदाता ही जा सकेगा। वोटिंग मशीन में किसी तरह की खराबी या त्रुटि होने पर मतदान एजेण्टों के साथ पीठासीन अधिकारी गोपनीय कक्ष में प्रवेश कर कठिनाई दूर करने का प्रयास करेंगे।