लोकसभा चुनाव: अधिसूचना आज होगी जारी और आज से ही भरे जाएंगे नामांकन फार्म
निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रीवा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। मतदान के लिए 26 अप्रैल की तिथि का निर्धारण किया गया है।
कलेक्टर ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
रीवा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का क्रम शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र रिटर्निंग आफ ीसर अथवा सहायक रिटर्निंग आफ ीसर के समक्ष कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 4 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 5 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
कलेक्टर ने नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र 28 मार्च से भरे जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट रीवा में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार सहित केवल पाँच व्यक्ति ही कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा भरे गए नामांकन पत्र को दाखिल करने से पहले पूरी तरह से जाँच लें। इसके लिए कक्ष के बाहर जिम्मेदार अधिकारी तैनात करें। नामांकन पत्र में किसी तरह की कमी हो तो उसे उम्मीदवार को अवगत कराएं। नामांकन पत्र दाखिल करने की फ ोटोग्राफ ी और वीडियोग्राफ ी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तथा अन्य निर्वाचन कार्यों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचय पत्र जारी कराएं जिससे उन्हें परिसर में तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश में किसी तरह की असुविधा न हो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दें। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को मतदाता सूची के अवलोकनए जमानत राशि जमा करने, उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले घोषण पत्र के प्रारूप के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, संयुक्त कलेक्टर पीएस त्रिपाठी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने एमसीएमसी कक्ष का किया निरीक्षण
लोकसभा निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पेड न्यूज पर निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी एमसीएमसी का गठन किया गया है। इसके द्वारा एमसीएमसी सेंटर सहायक संचालक पिछड़ावर्ग कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर से निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियाँ संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने एमसीएमसी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पेड न्यूज और सोशल मीडिया की मॉनीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लेकर तत्काल अनुमति जारी करें। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी करें। यदि कोई आवंछित पोस्ट मिलती है तो उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रसार शुरू होने पर प्रिंट मीडिया के विज्ञापन तथा पेड न्यूज पर पूरी सावधानी से निगरानी रखें। व्यय लेखा टीम तथा निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रेषित करें। नोडल अधिकारी उमेश तिवारी ने बताया कि विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पेड न्यूज की निगरानी के लिए समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सेंटर में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दो विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। निरीक्षण के समय उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, सहायक नोडल अधिकारी शिवप्रसन्न शुक्ल तथा एमसीएमसी के सदस्य उपस्थित रहे।
नामांकन पत्र के साथ चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न
रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 ए निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फ ण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋ ण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का विवरण भी देना होगा।
प्रत्येक उम्मीदवार को देना होगा अपराधिक रिकार्ड का विवरण
रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र रिटर्निंग आफ ीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफ ीसर द्वारा कलेक्टर न्यायालय कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन वार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक प्रकरणों कि जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है। जिसे संचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणों की जानकारी देंगे। जिसे दल वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटार्निग आफ ीसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत देंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणों कि जानकारी दी जायेगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों की होगी अनुमति
रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफ ीसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफ ीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट रीवा के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल होंगे।
उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जमानत राशि
लोकसभा निर्वाचन के लिए रीवा जिले में चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम शुरू होगा। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को निक्षेप राशि अथवा जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता है। लोकसभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को 25 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 12500 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ इसे नकद जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार ई-चालान अथवा साइबर ट्रेजरी पोर्टल से जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।