मऊगंज के अधिवक्ता ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को भेजा 40 करोड़ का नोटिस जानिए क्या रही वजह

फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को मऊगंज जिला के एक अधिवक्ता ने 40 करोड़ की मानहानि नोटिस भेज कर हड़कंप मचा दिया है। अधिवक्ता का यह नोटिस सुर्खियों में हैं।

मऊगंज के अधिवक्ता ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को भेजा 40 करोड़ का नोटिस जानिए क्या रही वजह
File photo

रीवा। सांसद कंगना रनौत को भेजा गया यह नोटिस राहुल गांधी की तस्वीर से छेड़छाड़ किए जाने से जुड़ा हुआ है। यह नोटिस उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भेजा। दरअसल बजट सत्र में हिमांचल प्रदेश के मंडी सांसद कंगना रनौत  ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मार्फ्ड फोटो साझा करने के मामले से जुड़ा बताया है। मऊगंज के हनुमना तहसील क्षेत्र निवासी व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि हाल ही में कंगना ने संसद में जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था। कंगना ने राहुल गांधी की एक नकली तस्वीर साझा की थी। जिसमें विपक्ष के नेता को टोपी पहने, गले में क्रॉस और माथे पर हल्दी और सिन्दूर का तिलक लगाए देखा जा सकता है। फोटो के साथ अभिनेत्री ने लिखा, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे, जाति गणना करनी है।
मिश्रा ने कहा कि आईटी अधिनियम के तहत किसी की तस्वीर को संपादित और मॉर्फ करना और उसकी उचित अनुमति के बिना इंटरनेट पर साझा करना गैरकानूनी है। इसी मामले में सांसद कंगना रनौत के खिलाफ 40 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला दायर किया है और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए मुआवजे की मांग की गई है।
अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि आप किसी व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसी तस्वीर पोस्ट करके उसकी छवि को कैसे बदनाम कर सकते हैं? कोई संसद में मीम्स बनाने या किसी के व्यक्तित्व को खराब करने के लिए नहीं आता है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके नेता को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया है। कहा कि पूरे राजनीतिक दल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके आईटी अधिनियम और बीएनएस के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता श्री मिश्र ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत को पार्टी से बाहर निकालने की भी मांग की है।