नवविवाहिता ने लगा ली थी फांसी, कोर्ट ने पति को दी आजीवन कारावास की सजा

तीन साल पहले मनगवां थाना क्षेत्र के हर्दी नं 2 गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकार जान दे दी थी। मनगवां पुलिस ने विवेचना के बाद पति के विरुद्ध दहेज प्रताडऩा का मामला पंजीबद्ध किया था। आरोपी पति की यह दूसरी शादी थी, पहली पत्नी भी उससे तंग आकर मौत को गले लगा ली थी। पुलिस ने नव विवाहिता की मौत पर आरोपी के खिलाफ धारा 304 बी 498 34 एवं धारा 33/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

नवविवाहिता ने लगा ली थी फांसी, कोर्ट ने पति को दी आजीवन कारावास की सजा
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रीवा । घटना के संबंध में लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर 2020 को यह घटना सामने आई थी। रेखा दुबे नाम की नव विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। बताया गया कि आरोपी का विवाह इसके पूर्व भी पूजा के साथ हुआ था जिसने भी दहेज प्रताडऩा के कारण 2012 में आत्महत्या कर ली थी, जिसका प्रकरण भी न्यायालय में चल रहा था। उसका दूसरा विवाह 16 मई 2019 को रेखा के साथ हुआ, जिसके साथ भी वह दहेज की मांग करते हुए क्रूरता पूर्वक मारपीट करता था, जिससे उसने भी अपनी जान दे दी। न्यायालय ने आरोपी पति नागेद्र दुबे निवासी हर्दी को  धारा 304 बी में आजीवन कारावास व 5000 का अर्थ दंड एवं 498 में 3 वर्ष की कारावास एवं 10000 का जुर्माना किया है। साथ ही  दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 10000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी द्वारा की गई।