शराब लाइसेंस में फर्जी बैंक गारंटी मामले में फंसेंगे अधिकारी, ईओडब्लू तक पहुंचा मामला

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी की मोरबा शाखा से जारी फर्जी बैंक गारंटी मामले की शिकायत ईओडब्लू भोपाल तक पहुंच गई है। ईओडब्लू ने भी कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को पत्र लिखकर एक महीने में रिपोर्ट तलब की है। ईओडब्लू के पत्र ने आबकारी विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

शराब लाइसेंस में फर्जी बैंक गारंटी मामले में फंसेंगे अधिकारी, ईओडब्लू तक पहुंचा मामला
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रीवा। ज्ञात हो कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मोरबा सीधी के शाखा प्रबंधक नागेन्द्र सिंह ने सांठगांठ कर 10 करोड़ पैसठ लाख चौदह हजार छ: सौ दस रुपए की राशि की बैंक गारंटी शराब ठेकेदारों को जारी की थी। बैंक गारंटी बिना सिक्योरिटी के जारी की गई थी। इतना ही नहीं आबकारी विभाग में सिर्फ नेशनलाइन बैंक की बैंक गारंटी ही मान्य है। इसके बाद भी सहकारी बैंक की बैंक गारंटी लगाई गई थी। मामले की शिकायत अधिवक्ता बीके माला ने आयुक्त से लेकर पीएस तक से की थी। मामले में जांच बैठी और कार्रवाई भी हुई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी के सीईओ ने फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शाखा प्रबंधक नागेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा आबकारी आयुक्त ने भी कार्रवाई करते हुए इसी मामले में आबकारी उपनिरीक्षक अभिमन्यु पाठक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इन्हें ठेका शाखा संबंधी कार्य का प्रभारी बनाया गया था। मामला आगे नहीं बढ़ा तो अधिवक्ता ने इसकी शिकायत ईओडब्लू भोपाल से कर दी। शिकायत के बाद सहायक महानिरीक्षक अपराध हेतु महानिदेशक आअ प्रकोठ ईओडब्लू भोपाल ने कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता बीके माला ने जिला आबकारी कार्यालय एवं जिला सहकारी बैंक शाखाा मोरबा जिला सिंगरौली के विरुद्ध फर्जी बैंक गारंटी जमा कर लाइसेंस प्राप्त करने एवं माल उठाव कर शासन से धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत की है। शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं की जांच करा कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रकोष्ठ को एक माह में उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
अधिकारियों की बढ़ेगी मुश्किलें
रीवा की 9 शराब दुकानों का लाइसेंस इन्हीं फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर लिया गया है। इसमें मेसर्स आशा प्राइजेज इंदौर समूह, मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेज बैंकुंठपुर, हनुमना, नईगढ़ी, देवतालाब, उपेन्द्र सिंह मऊगंज समूह, आदित्य प्रताप सिंह रायपुर शामिल है।  इस शिकायत और जांच के बाद जिला आबकारी अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस फर्जीवाड़े में कईयों के नाम सामने आ रहे हैं।
इन शराब दुकानों में लगाई गई थी मोरवा की बैंक गारंटी
दिनांक        बीजी नंबर    दुकान                 राशि
17 मार्च 23    182        बैकुंठपुर               14555000
17 मार्च 23    183        लौर                     10697000
17 मार्च 23    184        नईगढ़ी                 903000
17 मार्च 23    185        हनुमना                 12777000
17 मार्च 23    186        इटौरा                    15637000
26 मार्च 23    192        रायपुर कर्चुलियान    7810060
11 अप्रैल23    05        रेलवे स्टेशन सतना     22300000
28 अप्रैल 23    06        समान नाका रीवा      24500000
इन पर लटकी तलवार
अधिवक्ता बीके माला की शिकायत में जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन और सर्किल प्रभारी मनोज बेलवंशी पर सवाल खड़े किए गए हैं। इन दोनों पर ही बैंक गारंटी के जांच में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इन दोनों अधिकारियों पर कूट रचना, फर्जी बैंक गारंटी जमा कराना, शासन से धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। इन दोनों ही अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।