नशा के एक सौदागर को 10 तो दूसरे को 15 साल की सजा हुई
नशे के सौदागरों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने अवैध कारोबार में संलिप्त दो आरोपियों को क्रमश: 10 और 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने सुनाया फैसला
रीवा। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के पीठासीन न्यायाधीश विक्रम सिंह के न्यायालय ने नशे के कारोबारियों को 10 एवं 15 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि आरोपी मोहम्मद काबिल से 30 जुलाई 2015 को थाना हनुमना के उपनिरीक्षक श्यामलाल दीवान द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए 60 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त किये थे। विवेचना के दौरान आरोपी काबिल के मेमोरेण्डम में बताये अनुसार थाना प्रभारी दीपक पारासर द्वारा आरोपी आनन्द कुमार पटेल के कब्जे से 750 नग कफ सिरफ व 410 आर.सी. सिरफ और 140 नग कोरेक्स सिरफ इस प्रकार कुल 1300 नग नशीली सिरप के साथ ही 101 नग स्पास्मो प्राक्सीवान प्लस कैप्सूल व एक कार्टून एमएटोशीन आक्सोटोशीन इन्जेक्शन कुल 3500 नग बरामद हुई थी। लिहाजा हनुमना पुलिस ने आरोपी मोहम्मद काविल पुत्र इब्राहीम मुसलमान 35 वर्ष निवासी चकरा टोला थाना हनुमना एवं आनन्द पटेल पुत्र रामानन्द पटेल 19 वर्ष निवासी ग्राम अतरी उसरी थाना खीरी जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक.177/2015 धारा 8(सी), 21 (सी) स्वापगक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 10 साक्षी व 36 दस्तावेज परीक्षित कराये गये। आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया। लिहाजा आरोपियों को धारा 8(सी), 21 (सी) स्वापगक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी मो. काविल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं आरोपी आनन्द पटेल को धारा 8 (सी) 21 (सी) के अन्तर्गत दोषी पाते हुये 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दोनों को अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश पारित किया है।