मयंक की मौत के जिम्मेदारों पर गाज गिरनी शुरू,तीन अधिकारी निलंबित दो को नोटिस जारी
जनेह थाना अंतर्गत मनिका गांव का 6 वर्षीय बालक मयंक बोर में गिर गया था ।जिसकी मौत हो गई ।45 घंटे रेस्क्यू चला लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। इस घटना के बाद अब जिम्मेदारों पर गाज गिरना शुरू हो गया। सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की जा रही है ।तीन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दो को नोटिस जारी किया गया है।
त्यौंथर जनपद सीईओ को संभागायुक्त रीवा संभाग रीवा ने निलंबित किया
जिला पंचायत सीईओ पंचायत समन्वयक और रोजगार सहायक को थमाई नोटिस
मनिका पंचायत सचिव निलंबित
रीवा। शुक्रवार को त्यौंथर जनपद पंचायत अंतर्गत मनिका गांव में बड़ा हादसा हो गया था । खेत में खुले बोर के अंदर एक 6 वर्षीय बालक मयंक आदिवासी गिर गया था । मयंक के बोर में गिरने के बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 45 घंटे मशक्कत की । इसके बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। शासन ने खुले बोर को बंद करने के निर्देश पहले जारी किए थे। इसकी मॉनिटरिंग में कर्मचारियों ने लापरवाही की इसी लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। और मयंक को अपनी जान गंवानी पड़ी । दो दिनों तक कलेक्टर एसपी मौके पर ही डटे रहे लेकिन उनका प्रयास बेकार गया। मयंक की जान को बचाया नहीं जा सका। अब अधिकारियों पर इसी लापरवाही की गाज गिरनी शुरू हो गई है। मयंक की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसका असर तुरंत हुआ। इस आदेश पर अमल तुरंत ही हो गया।
रीवा संभागायुक्त ने जनपद पंचायत त्यौंथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं पीएचई के एसडीओ को भी विभाग से निलंबित कर दिया गया है । जिला पंचायत सीईओ ने भी कार्रवाई की है। इस लापरवाही के चलते अशोक कुमार तिवारी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मनिका जनपद पंचायत त्यौंथर जिला रीवा को इस कृत्य के लिए दोषी मानते हुए पंचायत सेवा अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत त्यौंथर नियत किया गया है। इसके अलावा पंचायत समन्वयक अधिकारी सीएफटी गढ़ी जनपद पंचायती त्यौंथर प्रेम कुमार मिश्रा को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। ग्राम पंचायत मनिका के रोजगार सहायक विकास मिश्रा को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है । यदि उन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया और संतोषजनक जवाब नहीं रहा तो उन्हें संविदा अनुबंध प्रावधानों के तहत सेवा से पृथक कर दिया जाएगा।
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त्रुटि पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते रहे
जिला पंचायत सीईओ ने 16 अक्टूबर 2023 और 7 मार्च 2024 को निर्देश जारी कर तत्काल अनुपयोगी खुले नलकूप बोरवेल ट्यूबवेल को बंद करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के तारतम्य में मैदानी स्तर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। भ्रामक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपनी जिम्मेदारी से मैदानी अमले ने पल्ला झाड़ लिया था। इसी की सजा 6 वर्षीय मयंक को मिली।
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मुख्यमंत्री ने जताया दुख, निलंबन के निर्देश दिए
मयंक का शव बोर वेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उनका मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पीड़ित बच्चों के परिजनों को रेड क्रॉस की ओर से चार लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि दुख किस घड़ी में मैं और मध्य प्रदेश सरकार मयंक के परिजनों के साथ खड़ा है । इस मामले में जवाब देही तय करते हुए सीईओ जनपद त्योंथर और एसडीओ पीएचई को निलंबित करने के निर्देश दिए गए और साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि ऐसे बोरवेल को ढंक कर रखें जो अनुपयोगी हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके।