Rahul Ghandhi की संसद सदस्यता बहाल; अधिसूचना जारी
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी 137 दिन बाद लोकसभा वापस लौटेंगे।
नई दिल्ली।बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। राहुल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 134 दिन बाद 4 अगस्त को कोर्ट ने इस केस में राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अध्यक्ष ओम बिरला ने अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो 23 मार्च से प्रभावी हो गया था।राहुल की सदस्यता बहाल होने के बाद, कांग्रेस ने कहा कि पार्टी चाहेगी कि राहुल मंगलवार को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता बनें।
इसलिए गई थी सदस्यता
गुजरात की जिला अदालत ने राहुल को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दो साल और उससे अधिक की सजा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। वह लोकसभा में सदन में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अधिसूचना जारी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।