दुष्कर्मी डॉक्टर: एमबीबीएस की छात्रा से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा
एमबीबीएस की छात्रा को शादी का झांसा देकर एक डॉक्टर ने कई मर्तबा दुष्कर्म किया। बाद में शादी से भी इंकार कर दिया। पीडि़त छात्रा ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले डॉक्टर को 10 साल की सजा सुनाई है।
रीवा की छात्रा से 8 सालों तक किया था डॉक्टर ने दुष्कर्म
रीवा । शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले चिकित्सक को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी डॉ. विकास पटेल के खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध था। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। उक्त मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी द्वारा की गई। बताया गया कि मामला महिला थाना रीवा का है। पीडि़ता ने महिला थाना में शिकायत की थी। आरोपी डॉक्टर विकास पटेल शादी का झांसा देकर वर्ष 2012 से लेकर 2020 तक दुष्कर्म किया। जब वह शादी करने के लिए बोलती थी तो बात को डॉक्टर टाल देता था। पीडि़ता ने बताया था कि उसकी मुलाकात एवं जान पहचान भोपाल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान वर्ष 2012 में हुई थी। जिसके बाद उसने अपना मोबाइल नंबर दिया था। जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पीडि़ता अपने मामा के यहां रतहरा में रहती थी और वहीं से पढ़ाई कर रही थी। इस बीच उसके साथ वहां कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया साथ ही भोपाल में भी बुलाकर गलत काम किया गया था । जब आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया गया तब पीडि़ता ने उसके विरुद्ध महिला थाना रीवा में 25 नवंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई । पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। दुष्कर्म करने वाले डॉक्टर को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है।