रीवा के 4 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन खत्म, फिर भी भर्ती कर रहे थे मरीज इन्हें यह जारी हुआ फरमान

नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई के बाद अब नर्सिंग होम पर भी एक्शन हुआ है। चार नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन बिना ही चल रहे थे। मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा था। सीएमएचओ ने इन्हें सख्त नोटिस जारी करते हुए तुरंत मरीजों को डिस्चार्ज कर नर्सिंग होम बंद करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

रीवा के 4 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन खत्म, फिर भी भर्ती कर रहे थे मरीज इन्हें यह जारी हुआ फरमान
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रीवा। जिला के चार नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी संचालित हो रहे हैं। मामले को जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) ने गम्भीरता से लिया है। सीएमएचओ डॉ संजीव शुक्ला ने संबंधित चारों नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित है कि पंजीयन का नवीनीकरण न होने पर नर्सिंग होम की मान्यता स्वमेव समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में नर्सिंग होम का संचालन नियम विरुद्ध है। सीएमएचओ ने संबंधित संचालकों को मरीज डिस्चार्ज कर नर्सिंग होम बंद करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि इन नर्सिंग होम का पहले पंजीयन था, जिसकी अवधि विगत मार्च में समाप्त हो चुकी है। इस पर भी नर्सिंग होम संचालकों ने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया, जबकि पंजीयन नवीनीकरण के लिए संबंधितों को 22 मार्च 2024 तक चार बार नवीनीकरण का अवसर दिया गया। इसके बावजूद नर्सिंग होम के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया।
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इन चार नर्सिंग होम को जारी किया नोटिस
सीएमएचओ ने मऊगंज, नईगढ़ी के अष्टभुजा अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर फाउंडेशन, प्रतीक नर्सिंग होम, देवरा-खटखरी, प्रतीक अस्पताल चाकघाट एवं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को यह नोटिस थमाई है। नोटिस में लेख है कि यदि नर्सिंग होम का संचालन बंद नहीं किया जाता तो संबंधितों के विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 1973 की धारा-8 (क)(एक) तथा दो के तहत जुर्माना तथा तीन माह कठोर करावास की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।