एनएच के किनारे की भूमि दिखाकर दूसरी भूमि की कराई रजिस्ट्री, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

भूमि स्वामी ने खरीददार के साथ जमीन खरीदी में धोखा धोखा किया था। जमीन बिक्री के दौरान कोई दूसरी जमीन दिखाई और बेचने के बाद कब्जा दूसरी जमीन पर दे दिया। इसकी शिकायत पीडि़त ने थाना में की थी। पुलिस ने राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी। नायब तहसीलदार ने जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। नायब तहसीलदार वृत्त दुआरी ने थाना प्रभारी गुढ़ को रिपोर्ट सौंप दी। राजस्व विभाग की रिपोर्ट और पीडि़त की शिकायत पर गुढ़ पुलिस ने भूमि जमीन बेचने में धोखाधड़ी करने वाले दिनेश नारायण पिडिय़ा और लक्ष्मीनारायण पिडिय़ा निवासी बदवार के खिलाफ भादस की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया
रीवा। मिली जानकारी के अनुसार विजय शंकर तिवारी पिता हीरालाल तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी अनंतपुर थाना विवि ने गुढ़ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि दिनेश नारायण पिडि़हा व लक्ष्मी नारायण पिडिय़ा दोनों निवासी बदवार से उन्होंन आराजी क्रमांक 1806 और 1809 कुल रकवा 35 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने 19 लाख 25 हजार रुपए का भुगतान भी किया था। अब इस जमीन का पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस में शिकायत के बाद जांच का प्रतिवेदन कार्रवाई के पहले राजस्व विभाग से मांगा गया था। नायब तहसीलदार ने मामले की जांच कराई। राजस्व निरीक्षण दुआरी दल प्रभारी ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन किया। जांच प्रतिवेदन में भूमि खरीददार की शिकायत सही पाई गई। शिकायत में पीडि़त ने बताया था कि रजिस्ट्री के समय विद्युत टावर आराजियों में मौजूद नहीं था। जांच के दौरान मौके पर दो बड़े विद्युत टावर एवं दो छोटे टॉवर पाए गए। इसके अलावा रजिस्ट्री में जो चौहद्दी दर्ज की गई थी। मौके पर चौहद्दी भी अलग पाई गई। पहले खरीददार को एनएच के बीच से भूमि 35 मीटर छोड़ कर बताई गई थी। बाद में जब जमीन दी गई तो यह भूमि करीब 80 मीटर अंदर निकली। नायब तहसीलदार के जांच रिपोर्ट के बाद भी पुलिस अब रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। लंबे समय बाद गुढ़ पुलिस ने इस मामले में बदवार निवासी दिनेश नारायण पिडिय़ा और लक्ष्मीनारायण पिडिय़ा के खिलाफ भादस की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।