Election 2023: रीवा और मऊगंज Collectorate नामांकन के लिए तैयार, आज जारी होगी notification जानिए और बहुत कुछ

विधानसभा निर्वाचन 2023 की notification आज जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की भी शुरुआत भी हो जाएगी। रीवा और मऊगंज कलेक्ट्रेट नामांकन के लिए तैयार है। रीवा में 6 और मऊगंज में दो RO कक्ष बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के साथ नामांकन दाखिल करने भीड़ नहीं जा पाएगी। सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति होगी। इसके अलावा गाडिय़ों को RO office से 100 मीटर दूर खड़ा कराना पड़ेगा।

Election 2023: रीवा और मऊगंज Collectorate नामांकन के लिए तैयार, आज जारी होगी notification जानिए और बहुत कुछ

आम पब्लिक को खनिज कार्यालय के बगल से मिलेगी इंट्री
नामांकन के दौरान सिर्फ पांच लोग ही आरओ कक्ष तक जा सकेंगे
रीवा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए रीवा एवं मऊगंज जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव की अधिसूचना 21 october को जारी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 october को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन पत्र भरने का क्रम शुरू हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 68 सिरमौर, 69 सेमरिया, 70 त्योंथर, 73 मनगवां, 74 रीवा तथा 75 गुढ़़ के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए returning officer तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार एवं चार अन्य व्यक्तियों को returning officer कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। उम्मीदवार Online  भी आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि, शैक्षणिक योग्यता, देनदारियों, Bank खाते तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 में घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा।


कहां और किस कक्ष में जमा होंगे नामांकन पत्र
पुराने कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक एक में विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, कक्ष क्रमांक 2 में विधानसभा क्षेत्र सेमरिया, कक्ष क्रमांक 3 में विधानसभा क्षेत्र त्योंथर, कक्ष क्रमांक 15 में विधानसभा क्षेत्र गुढ़़, कक्ष क्रमांक 23 में विधानसभा क्षेत्र मनगवां तथा कक्ष क्रमांक 26 में विधानसभा क्षेत्र रीवा के नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। विधानसभा क्षेत्र 71 मऊगंज तथा 72 देवतालाब के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज में दाखिल किए जाएंगे। मऊगंज कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 3 में विधानसभा क्षेत्र  देवतालाब तथा कक्ष क्रमांक 7 में विधानसभा क्षेत्र  मऊगंज के लिये नामांकन लिये जायेंगे।
31 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की scrutiny
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के  अनुसार नामांकन पत्र 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवम्बर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान के लिए 17 नवम्बर तथा मतगणना के लिए 3 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।
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उम्मीदवार को देनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण, शपथ पत्र देना होगा
 नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी देना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माननीय Supreme Court के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोष सिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रों एवं electronic media  में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन वार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है।
नामांकन पत्र के साथ यह दस्तावेज लगेंगे
नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 ख निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, Insurance policies, mutual funds, shares,राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस विधानसभा में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का विवरण भी देना होगा।
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पब्लिक को यहां से मिलेगी कलेक्ट्रेट में इंट्री
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आज 21 अक्टूबर से नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय रीवा में लिये जायेंगे। नामांकन प्राप्त किये जाने की तिथियों में कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों एवं आमजनता का प्रवेश खनिज कार्यालय के पास स्थित गेट से होगा।
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Online जमा कर सकते हैं जमानत राशि
इस संबंध में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने बताया कि ई चालान अथवा Cyber Treasury Portal से जमानत राशि ऑनलाइन जमा की जा सकती है। साइबर ट्रेजरी में ऑनलाइन फार्म भरने के लिए Online Net Banking, Debit Card  तथा क्रेडिट कार्ड से भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। उम्मीदवार जमानत राशि के लिए IFMIS Web Portal  में साइबर ट्रेजरी विकल्प का चयन करके Law and Legislative का चयन करें। जमानत राशि जमा करने के लिए लेखा शीर्ष 8443-00-121-0000 का चयन करना होगा। ई चालान भरते समय उम्मीदवार को अपना मोबाइल नम्बर और ई मेल भरना आवश्यक होगा। ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने पर यह राशि सीधे कोषालय में जमा हो जाती है। उम्मीदवारों से ई चालान के माध्यम से जमानत राशि जमा करने का अनुरोध किया गया है।
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नामांकन पत्र भरते समय केवल 5 व्यक्तियों को मिलेगी अनुमति
नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।