रीवा में धारा 144 लागू, जानें कौन सा क्षेत्र है प्रभावित
रेल रोको आंदोलन को लेकर रीवा हुजूर के अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 144 लगा दी है। रेलवे स्टेशन के डेढ़ किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह के धरना , प्रदर्शन, सामूहिक पद यात्रा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसमें सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों को दूर रखा गया है। यह आदेश 10 जुलाई के लिए लागू रहेगा।
रीवा। आश्रितों को नौकरी की मांग को लेकर गोविंदगढ़ स्टेशन पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। यही किसान 10 जुलाई को रीवा रेलवे स्टेशन में आनंद विहार ट्रेन को रोकने का ऐलान किए हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर ही अनुविभागीय अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करनी पड़ी है। एसडीएम ने आदेश में कहा है कि प्रभारी थाना चोरहटा ने पत्र क्रमांक चोरहटा /23 दिनांक 09.07.2023 से अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.07.2023 को रेल रोको संगठन रीवा रेलवे स्टेशन पर एकत्र होगा । जिससे रीवा रेलवे स्टेशन के पास तनाव की स्थिति निर्मित न हो । शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना उचित होगा। थाना प्रभारी थाना चोरहटा के प्रतिवेदन पर एसडीएम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। रेलवे स्टेशन रीवा परिसर एवं उसके आस-पास 1.5 कि.मी. (चारो ओर) के क्षेत्र में किसी भी प्रकार धरना, जुलूस, सामूहिक पदयात्रा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों, रेल कर्मचारियों, स्थानीय पुलिस व प्रशासन पर लागू नहीं होगा।यह आदेश दिनांक 10-07-2023 के लिए प्रभावशील होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।