अवैध तरीके से संचालित हो रही थी सिंह स्टोन क्रेशर, सीज किया गया

एनजीटी के निर्देश पर मंगलवार को तिघरा में संचालित स्टोन क्रेशर में दबिश दी गई। मौके पर पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले। अवैध तरीके से स्टोन क्रेशर संचालित पाई गई। इसे सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्षेत्र में अवैध तरीके से कई स्टोन क्रेशर संचालित हो रहे हैं। जिससे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है साथ ही जनजीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है।

अवैध तरीके से संचालित हो रही थी सिंह स्टोन क्रेशर, सीज किया गया

रीवा। ज्ञात हो कि अधिवक्ता बीके माला ने एनजीटी में प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन के्रशर, खादानों के खिलाफ याचिका दायर की है। एनजीटी ने इस मामले में प्रशासन को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के तहत मंगलवार को राजस्व विभाग, पुलिस और जिला खनिज विभाग की टीम ने बनकुइयां क्षेत्र अंतर्गत तिघरा में जांच करने पहुंची। अशोक सिंह के सिंह स्टोन क्रेशर में टीम ने जांच की। जांच के दौरान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण के यहां पर पर्याप्त इंतजाम भी नहीं मिले। इस लापरवाही पर टीम ने सिंह स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान टीम में नौवस्ता पुलिस, राजस्व विभाग से बनकुइयां नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण, खनिज विभाग से निरीक्षक वीर सिंह शामिल रहे।
अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं क्रेशर
एनजीटी के निर्देश के बाद भी अवैध तरीके से संचालित स्टोन क्रेशर पर रोक नहीं लग पाई है। रीवा जिला में कई क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर का संचालन हो रहा है। इनकी जांच जिला खनिज विभाग नियमित नहीं कर रहा। इसके कारण ही यह स्थितियां निर्मित हो रही है। जिला खनिज अधिकारी फील्ड में ही नहीं निकलती। सिर्फ इंट्री वसूली तक ही पूरा विभाग और उनके अधिकारी, कर्मचारी लगे रहते हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध तरीके से उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। खदानों में विस्फोटक का भी उपयोग किया जा रहा है। इस पर रोक नहीं लग पा रही है। एनजीटी में एक टीम बनाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।