करही और करहिया में नदी किनारे बसी इन प्लाटिंग पर कसेगा शिकंजा, कलेक्टर से की गई शिकायत, एफआईआर की मांग

रीवा शहर और आसपास बस रही अवैध कालोनियों के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की गई है। करही और करहिया में नदी किनारे चल रही प्लाटिंग को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई है। इन अवैध कालोनियों का बसाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। एनटीपीसी और रेरा के नियमों का पालन किए बिना ही अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। इसकी खरीदी बिक्री पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।

करही और करहिया में नदी किनारे बसी इन प्लाटिंग पर कसेगा शिकंजा, कलेक्टर से की गई शिकायत, एफआईआर की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखित में शिकायत कलेक्टर से की
पुष्पेन्द्र सिंह, शाहिद अंसारी सहित अन्य के खिलाफ खोला मोर्चा
रीवा। तहसील हुजूर ग्रामीण एवं तहसील हुजूर नगर के अंतर्गत नगर निगम के भूमि स्वामियों ने प्लाटिंग करके अनाधिकृत कालोनी बसा ली है। रीवा शहर के चारों तरफ बेशकीमती जमीनों पर भू-माफियाओं ने भू स्वामियों की सहमति से सड़क का जाल बिछा लिया है। जमीनों का टुकड़ों में बेचा जा रहा है। कलेक्टर से सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने लिखित शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 6 स्थित राजस्व ग्राम करही तहसील हुजूर नगर की भूमिस्वामी श्रीमती शीला पिता रामफल खसरा क्रमांक 31/1/1/5/1/1 तथा तहसील हुजूर के अंतर्गत दूसरी भूमि पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह  शांति विला के नाम से, शाहिद अंसारी के नाम से सरदार प्रह्लाद सिंह व अन्य लाोगों ने भूमि स्वामियों की सहमति पर मुरुम व डस्ट डालकर सड़का जाल बिछा लिया है। भूमियों को कई खंडों में विभक्त कर कई व्यक्तियों के पक्ष में फर्जी योजना व लुभावना वायदा कर बेचा जा रहा है। अनाधिकृत कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। संबंधित व्यक्तियों ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया है। अपराध तथा दंडनीय श्रेणी में आता है। एमपी नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की बिना अनुमति के प्लाटिंग करना या भूखंडों को खंड खंड में करके बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। अनाधिकृत कालोनी निर्माण मप्र नगर पालिक कालोनी विकास नियम 2021 में विहित प्रावधानों के विरुद्ध है। रेरा 2016 कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा है। उक्त आराजियों पर लगातार अनाधिकृत तरीके से अवैध प्लाटिंग करके नदी, नालों की भूमियो का भी समतलीकरण करके, उसके आकार एवं स्वरूप के सााि परिवर्तन करके नष्ट किया गया है। ईको सिस्टम एवं जलीय जंतुओं को भी क्षति पहुंचाई गई है। विशालकाय औषधि युक्त एवं ईमारती वृक्षों को भी काटकर समतलीकरण किया गया। कच्ची प्लाटिंग करके अनाधिकृत तरीके से अवैध कालोनी में प्लाटिंग करके भूखंडों को बेचा जा रहा है। इस खेल में बड़े भूमाफिया एवं सरहंग लोग अपने बल एवं धन का उपयोग करके अवैध तरीके से जमीनों का विक्रय कर रहे हैं। इस पूरे खेल में नगर निगम और राजस्व की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कलेक्टर से शिकायत में कहा गया है कि तहसील हुजूर ग्रामीण नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना टीएनसीपी नगर निगम की अनुमति एवं रेरा अधिनियम की अनुमति व बिना डायवर्सन के यदि प्लाटिंग की जा रही है तो इसके खिलाफ रोक लगाई जाए। ऐसी कालोनियों में जमीनों की यदि रजिस्ट्री की जा रही है तो उस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। कलेक्टर से शिकायत में मांग की गई है कि जो भी रीवा शहर और आसपास अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाए।