हुजूर एसडीएम की मुश्किलें बढ़ीं..निर्वाचन आयोग से हुई शिकायत, जमीन का प्रकरण निपटाने की गई रीवा में पदस्थापना

हुजूर एसडीएम के पद पर पदस्थ आईएएस वैशाली जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बसपा प्रत्याशी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से सीधे शिकायत कर दी है। उन पर एक आईएएस के जमीन प्रकरण को निराकृत करने के लिए रीवा में पदस्थापना किए जाने का आरोप लगा है। रीवा से हटाए जाने की मांग की गई है।

हुजूर एसडीएम की मुश्किलें बढ़ीं..निर्वाचन आयोग से हुई शिकायत, जमीन का प्रकरण निपटाने की गई रीवा में पदस्थापना

बसपा प्रत्याशी अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल ने की शिकायत
रीवा से हटाए जाने की मांग, चुनाव प्रभावित करने का जताई आशंका
रीवा। हुजूर तहसील में पदस्थ एसडीएम वैशाली जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई। अब बसपा प्रत्याशी ने भोपाल पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सीधे शिकायत कर दी है। शिकायत में कहा गया है कि वैशाली जैन एसडीएम हुजूर सहायक रिटर्निंग आफीसर पंकज जैन आईएएस चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक प्रकरण को निपटाने के लिए रीवा आईं हंै। उन्होंने रीवा में आते ही आईएएस पंकज जैन के एक प्रकरण को सबसे पहले निराकृत किया। उन्होंने शिकायत में कहा कि पंजक जैन आईएएस की माता पद्मप्रभा जैन और उनकी माता कमला पटेल के बीच एक जमीन का प्रकरण चल रहा है। मामला क्रमांक 222/अपील/2022-23 प्रकरण हुजूर एसडीएम वैशाली जैन के समक्ष ही लंबित था। वैशाली जैन ने मनमाने ढ़ंग से प्रकरण की सुनवाई करते हुद पद्मप्रभा जैन के पक्ष में ही आदेश पारित कर दिया। बसपा प्रत्याशी ने आरोप लगा है कि वैशाली जैन की नियुक्ति ही इस प्रकरण को निराकृत करने के लिए की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम ने उनकी मां पर दबाव भी बनाया था। इसके बाद जब वह दबाव में नहीं आई तो पद्मप्रभा जैन के पक्ष में फैसला कर दिया।
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प्रकरण की बिंदूवार जानकारी भी दी
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मास्टर बुद्धसेन ने प्रकरण से जुड़ी बिंदुआर जानकारी शिकायत के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। उन्होंने शिकायत में कहा कि 10 जनवरी 2024 को आदेश पत्रिका के अनुसार प्रकरण पेडिंग बस्ते से निकाला गया। नोटिस जारी करने के आदेश हुआ। अगली तिथि 30 जनवरी 2024 नियत की गई लेकिन 30 जनवरी 2024 के पहले ही दिनांक 23 जनवरी 2024 को ही प्रकरण ले लिया गया। किसी भी पक्षकार को कोर्ठ  नेाटिस जारी नहीं की गई। इसी तिथि को पद्माप्रभा जैन को अर्जेंट सुनवाई का आवेदन लेकर उनकी मां को सूचित किए बगैर एकतरफा रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसी तिथि को व्यवहार न्यायालय का एक आदेश जिसका महत्व 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के कारण समाप्त हो चुका था। पद्मप्रभा जैन के साक्ष्य में लेकर बिना सुनवाई के व सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के विपरीत ग्राह्य कर लिया गया। सभी कार्यवाहियां समाप्त घोषित कर दी गईं। लिखित तर्क के लिए व आदेश के लिए प्रकरण लगा दिया गया। 23 फरवरी 2024को आदेश पारित कर दिया गया। जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करवाईं थी कि 23 फरवरी 2024 के अपील प्रकरण 1 अप्रैल 2024 को लिए जाएंगे।
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धमकी देने का लगाया आरोप
बीएसपी प्रत्याशी अभिषेक पटेल ने एसडीएम वैशाली जैन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत में कहा कि 2 अप्रैल 2024 को बीएसपी से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आईएएस वैशाली जैन ने धमकी दी जा रही है कि उन्होंने जैसे मां का प्रकरण खराब किया था। वैसे ही चुनाव में भी उन्हें हरवा देंगी। उन पर दबाव दिया जा रहा है कि वह तहसीलदार के समक्ष जाकर समझौता कर लें। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एसडीएम हुजूर वैशाली जैन को अन्यत्र हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि वैशाली जैन को यहां से नहीं हटाया गया तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा।