तहसीलदार का कारनामा, निजी भूमि का कर दिया अवैध तरीके से बटनवारा

राजस्व विभाग में किस कदर अवैध काम होते हैं, यह अतरैला तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट हो गया है। खुद की भूमि को बचाने के लिए भूमि स्वामी दौड़ लगा रहा है। तहसीलदार ने पहले तो गैर कानूनी तरीके से आवेदन स्वीकार किया, फिर कलेक्टर की रोक के बाद भी आदेश जारी कर दिया। इस मामले में कलेक्टर ने तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्म कार्रवाई का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने तहसीलदार का स्थानांतरण भी कर दिया।

तहसीलदार का कारनामा,  निजी भूमि का कर दिया अवैध तरीके से बटनवारा
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रीवा। मामला ग्राम बरौहा तहसील जवा का है। काशी प्रसाद पाण्डेय पिता आनंद प्रसाद पाण्डेय निवासी बरौहा तहसील जवा की अराजी नंबर 31 रकवा 0.145 हेक्टेयर ने यह जमीन बहुत पहले खरीदी थी। इसका नामांतरण भी वर्ष 1980 मे किया गया था। तब से आवेदक उक्त भूमि का अकेला भूमि स्वामी था। खसरा में भी नाम दर्ज रहा है। इसी भूमि पर  एक व्यक्ति ने बटवारा करने का आवेदन तहसील वृत्त अतरैला जवा में गैर कानूनी रूप से दिया था। इसमें आवेदक ने आपत्ति की थी। सही कार्यवाही न किए जाने पर आवेदक ने न्यायालय कलेक्टर के समक्ष पीठीसीन धिकारी उमेश तिवारी तहसीलदार वृत्त अतरैला तहसील जवा के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की। इसमें कलेक्टर ने प्रकरण दर्ज कर 23 मई 2023 को मांग पत्र जारी कर उक्त पीठासीन अधिकारी से जांच प्रतिवेदन व प्रकरण मंगाया था। पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर प्रकरण में उसी दिनांक 23 मई 2023 को अंतिम आदेश जारी कर दिया। इसके संबंध में कलेक्टर ने तहसीलदार वृत्त अतरैला उमेश तिवारी के विरुद्ध अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही व आदेश की अवहेलना की जाकर स्वेच्छाचारिता बरतने का दोषी माना। पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है।

आदेश में कलेक्टर ने यह कहा
तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण की सही सुनवाई नहीं होने पर आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त अंतरैला का अपंजीकृत बटवारा प्रकरण को अन्तरण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रतिवेदन एवं प्रकरण नायब तहसीलदार वृत्त अंतरैला की ओर पत्र दिनांक 23.06. 2023 भेजकर चाहा गया था। तहसीलदार जवा के कार्यालय में उक्त आवेदन दिनांक 24मई 2023 को समय 1.50 पीएम पर प्राप्त किया गया। अनावेदक के साथ तहसीलदार वृत्त अतरैला तहसील जवा के न्यायालय का रा.प्र.क. 175 /अ-27 / 2022-2023 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 ( राघव प्रसाद अनाम काशी प्रसाद) की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा जिस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरण बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया वही प्रकरण में तहसीलदार तहसील जवा द्वारा दिनांक 23.05.2023 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा उक्त अंतिम आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्यौथर / जवा जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसमें आगामी पेशी तक अपीलाधीन आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है। प्रकरण को देखने से यह पाया गया कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपंजीकृत प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारी के मांग सूचना को दर किनार करते हुए अपने पदीय दायित्वो का निर्वाहन करने में लापरवाही एवं अवहेलना की जाकर स्वेच्छाचारिता बरती गई है। प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा को निर्देशित किया गया कि जवा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा को अवगत कराएं।