एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को दस साल का कारावास
नशीली कफ सिरप की बिक्री करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दस साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण की पैरवी कर रहीं लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की अदालत ने नशीली कफ सिरप बिक्री के आरोपी कुलदीप कुशवाहा पुत्र सुदर्शन प्रसाद कुशवाहा उर्फ मुंशी कुशवाहा 28 वर्ष निवासी अमवा थाना चोरहटा को सजा सुनाई गई है।
जागरण, रीवा। चोरहटा पुलिस ने 12 सितंबर 2015 को बोलेरो वाहन को चेकिंग के दौरान अमवा के पास घेराबंदी कर पकड़ा था जहां मौके से 98 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ दो आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। बोलेरो कुलदीप कुशवाहा चला रहा था वहीं वहीं उसके बगल वाली सीट पर मनोज शुक्ला बैठा था। विशेष न्यायाधीश केशव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी कुलदीप कुशवाहा पिता सुदर्शन प्रसाद उर्फ मुंशी कुशवाहा उम्र 28 वर्ष निवासी अमवा को (एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 6 (सी) 21 (सी) के तहत दस (10) वर्ष का सश्रम कारावास में एक लाख रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में एक अन्य आरोपी मनोज शुक्ला पिता रामनरेश शुक्ला उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम दुआरी थाना चुरहटा को पूर्व में 05 जून को दस वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है।