डीपीसी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, फिर से होगी नए सिरे से नियुक्तियां

राज्य शिक्षा केंद्र ने डीपीसी की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक शिक्षकों को शामिल नहीं किया था। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट मामला पहुंच गया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डीपीसी की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी शामिल करने का आदेश पारित कर दिया है। अब डीपीसी की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे।

डीपीसी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, फिर से होगी नए सिरे से नियुक्तियां
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रीवा।  गौतलब है कि 2022 में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा  विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा केदो में जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को शामिल किया गया था। जबकि व्याख्याता के समकक्ष नवीन संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उक्त विज्ञापन में जगह नहीं दी गई थी। जिस पर रीवा जिले के  संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों डॉ सुनील तिवारी, रण बहादुर सिंह, विष्णु मिश्रा, शिवेंद्र पाठक आदि ने न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शासन ने उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद व्याख्याता के समतुल्य घोषित किया गया है । साथ ही व्याख्याता के पद को डाइंग कैडर घोषित करते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक का नवीन कैडर बनाया गया है । साथ ही योग्यता कार्य एवं वेतनमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता के समक्ष हैं। अत: नवीन संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी डीपीसीपद के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होने का अवसर देना चाहिए । जिस पर याचिका क्रमांक डब्लूपी 25267/2022 में पारित अंतरिम निर्णय में उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 21 जिला परियोजना समन्वयकों की नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया था। जिस पर उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय पारित करते हुए शासन को यह आदेश दिया है की उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद व्याख्याता के समकक्ष है ,अत: शासन उक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर। उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी शामिल करें एवं उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराए। न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद 21 जिला परियोजना समन्वयकों (डी पी सी) की नियुक्ति निरस्त कर नवीन सिरे से विज्ञापन जारी कर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी सम्मिलित किए जाने की  प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप पांडे ने की। न्यायालय के उक्त फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील तिवारी ने कहा है कि नवीन संवर्ग के शिक्षक अपने सम्मान और अधिकार के लिए न्यायालय की शरण में गए थे। जिस पर न्यायालय ने पक्ष में निर्णय देते हुए जिला परियोजना समन्वय के पदों पर नवीन विज्ञापन जारी कर समान अवसर देने का आदेश पारित किया है।
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