गुढ़ रेपकांड के आरोपियों को कोर्ट से मिली सजा, सब उम्रभर जेल में काटेेंगे सजा

गुढ़ में भैरव बाबा परिक्षेत्र में 8 दरिंदों ने एक युवती को हवस का शिकार बनाया था। गैंगरेप किया था। पति के सामने ही पत्नी के साथ दरिंदगी की थी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सभी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था। गुढ़ रेपकांड में मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को उनके कृत्य की सजा सुनाई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गुढ़ रेपकांड के आरोपियों को कोर्ट से मिली सजा, सब उम्रभर जेल में काटेेंगे सजा
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चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, लाखों के अर्थदण्ड से भी किया दंण्डित
रीवा। गुढ़ के भैरवा बाबा परिक्षेत्र के कुड़की नाला में गैंग रेप करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपियों को उम्र कैद के साथ ही अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। घटना में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था। मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद सुनवाई हेतु जिला न्यायाधीश रीवा के यहां 10 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया जो सेशन ट्रायल होने के कारण कमिट होकर सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश  पदमा जाटव के न्यायालय में प्राप्त हुआ।  अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर  सभी आरोपियों कोउम्र कैद की सजा सुनाई और अनेकों धाराओं में मिलाकर 2 लाख 30 हजार , 2 लाख 30 हजार एवं एक अन्य आरोपी गरुड़ कोरी को 2 लाख 31 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 2 -2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान जाने का भी निर्णय सुनाया गया है । दुष्कर्म के मामले की सुनवाई 2 महीने के अंदर पूरी हुई।
21 अक्टूबर को आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम
आपको बता दें कि भैरव बाबा के पास स्थित कुड़की नाला के पास 21 अक्टूबर की दोपहर 2 से 3 के बीच पीडि़ता एवं उसका पति दर्शन करने के लिए गए हुए थे और एक पत्थर में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी झरने में चार- पांच अज्ञात लड़के नहा रहे थे जो एक उनके पास आकर बोला कि तुम लोग क्यों यहां बैठे हो, क्या कर रहे हो, कौन हो तब पीडि़ता एवं उसका पति बताया कि हम लोग पति-पत्नी हैं घूमने के लिए आए हैं इतने में चार और अन्य लड़के आ गए जो उन लोगों के साथ गाली गुप्ता कर मारपीट करने लगे और दो लड़के पीडि़ता को एक तरफ पकड़ कर ले गए और दो-तीन लड़के उसके पति को दूसरी तरफ ले गए। फिर पीडि़ता के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत 22 अक्टूबर को गुढ़ थाना में की गई थी। विवेचना पूर्ण होने के बाद चर्तुथ अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई कर आरोपियों को सजा सुनाई है। पीडि़ता को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गणों से अर्थ दंड की राशि में से 16 लाख रुपए दिलाए जाने का भी निर्णय सुनाया गया है। अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
इन आरोपियों को सुनाई गई सजा
गुढ़ रेप कांड मामले में न्यायालय ने आरोपी रामजी उर्फ रामकिसी कोरी पिता राजकुमार कोरी 28 वर्ष, रावेश गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता 28 वर्ष दोनों निवासी गुढ़, गुरुण कोरी पिता रामदरस कोरी 21 वर्ष व लवकुश कोरी पिता बिहारी लाल कोरी 23 वर्ष दोनो निवासी जोरौठ नईगढ़ी, राजेंद्र कोरी पिता शिवचरण कोरी 22 वर्ष निवासी गुढ, दीपक कोरी पिता शिवचरण कोरी 20 वर्ष निवासी गुढ़,  सुशील कोरी पिता गजाधर कोरी 20 वर्ष निवासी खुखड़ा थाना रामपुर बाघेलान सतना व रजनीश कोरी पिता रामभाग कोरी 20 वर्ष को सजा और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।