कलेक्टर ने जारी कर दिया नया फरमान, अब नहीं बना पाएंगे ऊंची बिल्डिंग उसके पहले करना होगा यह काम
अब रीवा शहर तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंची बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। इसके लिए पहले एसडीएम हुजूर से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निर्माण कार्य करा सकेंगे। चोरहटा हवाई अड्डा से 20 किमी की परिधि में आने वाले गांव और वार्ड सभी इस दायरे में आएंगे।
चोरहटा हवाई अड्डा के 20 किमी परिधि के लिए लागू हुआ आदेश
रीवा। ज्ञात हो कि चोरहटा में हवाई अडड बन कर तैयार हो चुका है। अब इसके लाइसेंस मिलने का इंतजार हो रहा है। लाइसेंस मिलने के बाद अंतरराज्यीय उड़ाने शुरू हो जाएंगी। अभी जेट प्लेन उड़ान भर रहे हैं। फिर बड़े हवाई जहाजों का भी यहां आना जाना शुरू हो जाएगा। चोरहटा हवाई अड्डा के शुरू होने से लोगों को इसकी खुशी तो मिलेगी लेकिन साथ ही गम भी सताएगा। अब इसके 20 किमी की परिधी में कोई भी बड़ी इमारत नगर निगम की अनुमति के नहीं बन पाएगी। निर्माण के पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसील हुजूर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के कोई भी ऊंचे निर्माण नहीं हो पाएंगे।
कलेक्टर ने पत्र जारी कर लगाई रोक
जिला दंडाधिकारी रीवा ने सीईओ रीवा, आयुक्त नगर निगम रीवा को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि विमानपत्तन निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा विमानतल रीवा द्वारा लेख किया गया है कि विमान प्रचालनों की संरक्षा के लिए नगर विमान मंत्रालय भारत सरकार ने अधिसूचित नागर विमानन मंत्रालय नियम 2015 संबंधी अधिसूचना संख्या 607 दिनांक 30 सितंबर 2015 एवं अधिसूचना संख्या 635 दिनांक 17 दिसंबर 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डेतथा ऐसे हवाई अड्डे जिन्हें अभी तक लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है उनके ओएलएस के एयरोड्रम रिफ्रेंस प्वाइंट से 20 किमी की परिधि में किसी भी भूमि पर निर्धारित ऊंचाई क्लीयरेंस के लिए एनओसी प्राप्त किए बिना संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने इस पत्र का हवाला देते हुए ग्राम चोरहटा स्थित हवाई अड्डा के अंतर्गत 20 किमी की परिधि में नगर पालिक निगम रीवा, ग्राम पंचायतों, के अंदर आने वाले ग्रामों में किसी भी भूमि पर निर्धारित ऊंचाई क्लीयरेंस के लिए बिना एसडीएम हुजूर से एनओसी लिए निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है।