लक्ष्मणबाग में खुले संस्कृत विवि का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने शासन से मांगा चार सप्ताह में जवाब

लक्ष्मणबाग स्थान में महर्षि पाणिनि संस्कृत विवि की स्थापना का मामला कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सचिव राजस्व विभाग भोपाल, सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भोपाल, कलेक्टर एवं प्रशासक लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा, सचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन एवं सक्षम प्राधिकारी लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

लक्ष्मणबाग में खुले संस्कृत विवि का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने शासन से मांगा चार सप्ताह में जवाब
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लक्ष्मणबाग संस्थान के पूर्व एकाउंटेंट ने जनहित याचिका दायर की थी
संस्थान की भूमि खुर्दबुर्द करने को लेकर दायर की गई याचिका
रीवा। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा के पूर्व एकाउंटेंट केशव कृष्ण मिश्रा निवासी ग्राम सेंधहाई टीकर थाना गोविन्दगढ़ जिला रीवा ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में अधिवक्ता के माध्यम से कहा गया कि विंध्य भूमि में ऐतिहासिक राजशाही जमाने से स्थापित लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा की भूमियों को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कैम्पस स्थापना के लिए कलेक्टर एवं प्रशासक लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा ने दिनांक 24 अप्रैल 24 को प्रमुख सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश भोपाल को प्रस्ताव भेजा था। जिस प्रस्ताव के अनुसार लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा स्थिति गोपालबाग की लगभग 20 हेक्टयर की भूमि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को कैम्पस स्थापना के लिए दिया गया। लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा को जिला की तहसीलों हुजूर, सिरमौर, जवा, त्योंथर की भूमि बदले में दिया जाना था। कलेक्टर के उक्त प्रस्ताव का विरोध सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने पत्र दिनांक 14 अगस्त 24 के माध्यम से किया था। ज्ञात हो कि लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा एवं विंध्य प्रदेश शासन के मध्य एग्रीमेंट दिनांक 30 मार्च 54 के अनुसार लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा की समस्त चल अचल संपत्ति का प्रबंधन महंत की अध्यक्षता में शासन द्वारा निर्मित प्रबंध कमेटी करेगी। किन्तु वर्ष 2005 से लक्ष्मणबाग संस्थान महंत विहीन है तथा संस्थान में कलेक्टर बतौर प्रशासक कार्य कर रहे हैं। जिस कारण संस्थान की भूमियां व अन्य परिसंपत्तियां लगातार खुर्द बुर्द हो रही है।
      कलेक्टर के प्रस्ताव दिनांक 24 जून 24 के विरुद्ध लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा के पूर्व एकाउंटेंट केशव कृष्ण मिश्रा निवासी ग्राम सेंधहाई टीकर थाना गोविन्दगढ़ जिला रीवा ने जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायाधिपति श्रीमान विवेक अग्रवाल जी एवं न्यायाधिपति श्रीमती अनुराधा शुक्ला जी की डीबी बेंच ने सुनवाई करते हुए सचिव राजस्व विभाग भोपाल, सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भोपाल, कलेक्टर एवं प्रशासक लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा, सचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन एवं सक्षम प्राधिकारी लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नागेन्द्र सिंह गहरवार एड ने पैरवी कर रहे हैं।