मेडिकल रिकार्ड आफीसर की भर्ती का मामला पहुंचा कोर्ट, कोर्ट ने 90 दिन में मामले का निराकरण करने का जारी किया आदेश

श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिकार्ड आफीसर की नियुक्ति में की गई गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद डीन को अभ्यावेदन का निराकरण 90 दिनों में करने के निर्देश दिए हैं। अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय से याचिकाकर्ता को अवगत कराने के लिए भी कहा है।

मेडिकल रिकार्ड आफीसर की भर्ती का मामला पहुंचा कोर्ट, कोर्ट ने 90 दिन में मामले का निराकरण करने का जारी किया आदेश
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कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता 15 दिन में आदेश के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करें
डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज अभ्यावेदन पर 90 दिनों में करे निराकरण
रीवा। ज्ञात हो कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज ने वर्ष 2023 में मेडिकल रिकार्ड आफीसर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें कंडीडेट से आवेदन मांगे गए थे। कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। योग्यता के आधार पर तत्कालीन डीन डॉ मनोज इंदूरकर के समय पर आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद पात्र अपात्र की सूची फरवरी 2024 में जारी की गई थी। मेडिकल कॉलेज से जारी लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार ही पद के लिए योग्य पाया गया था। लिस्ट जारी होने के बाद भी पात्र कंडीडेट को ज्वाइनिंग आदेश जारी नहीं किया गया। आठ महीेने बाद 16 दिसंबर को नई स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। मेडिकल रिकार्ड आफीसर के लिए आए आवेदनों की फिर से जांच कराई गई। इसके लिए डीन ने कमेटी का भी गठन किया। डीन ने पांच लोगों की कमेटी गठित की। फिर स्क्रूटनी और नए सिरे से चयन कार्यवाही किए जाने के बाद 20 दिसंबर को नई लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें जो कंडीडेट अपात्र था। उसे पात्र और जो पात्र था उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। इसके बाद विजय शर्मा को संजय गांधी अस्पताल तो दूसरे कंडीडेट निशांत यादव को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ कर दिया गया है। दोनों कंडीडेट का नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। संजय दुबे ने डीन को पत्र लिखकर इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी लेकिन उनके आवेदन पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद संजय दुबे हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीन को 90 दिनों के अंदर मामले का निराकरण करने का आदेश जारी किया है।
विवादित आदेश को निरस्त करने की दायर की गई थी याचिका
हाईकोर्ट में संजय दुबे ने डीन के द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट में डब्लूपी 1670/2025 याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने  7 मार्च 2024 और 20 दिसंबर 2024 को पारित किए गए क्रमश: विवादित आदेशों को रद्द करने और अलग रखने की अपील की। इसके अलावा भर्ती एवं जांच समिति का पुनर्गठन करने तथा न्याय, समानता एवं सदविवेक के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से दस्तावेजों का सत्यापन करने की याचिका दायर की गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि याचिककर्ता 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन आदेश के साथ फिर से डीन के पास प्रस्तुत करें। साथ ही डीन को निर्देशित किया गया है कि वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय लें। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता पद के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ अभ्यावेदन भी सौंपा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता संजय दुबे ने डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को अभ्यावेदन भी सौंप दिया है। अभ्यावेदन के साथ संजय दुबे ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी सौंप दी है। साथ ही अभ्यावेदन में मांग की है कि निशांत यादव और विजय शर्मा को मेडिकल रिकार्ड आफीसर के पद से पृथक किया जाए। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने से भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर फिर से मेडिकल रिकार्ड ऑफीसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग अभ्यावेदन में कही गई है।