डीईओ को लापरवाही पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने लगा दी 10 हजार की पेनॉल्टी

जिला शिक्षा अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी भारी पड़ गई। एक प्रकरण में समय पर जवाब ही प्रस्तुत नहीं किए। इन्हें शासन ने ओआईसी बनाया था। कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर ओआईसी को 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं यह राशि संबंधित अधिकारी को जेब से भरनी होगी। शासन वहन नहीं करेगा।

डीईओ को लापरवाही पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने लगा दी 10 हजार की पेनॉल्टी
DEO office rewa file photo

रीवा। मिली जानकारी के अनुसार मामला गगहरा स्कूल का है। यहां के एक शिक्षक का संविलियन शेष रह गया था। स्कूल शासकीय हुई थी। सभी शिक्षक को संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया था। एक शिक्षक ही बच गया था। वह कोर्ट की शरण में पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामले में शासन और जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा था। शासन ने मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए ओआईसी डीईओ रीवा को बनाया था। डीईओ ने कोर्ट में समय पर जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया। इस पर कोर्ट ने ओआईसी को 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। साथ ही यह भी कहा है कि यह राशि जिला शिक्षा अधिकारी को जेब से भरनी होगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई में ओआईसी को व्यक्तिगत उपस्थित होने के भी निर्देश जारी किए हैं। यह राशि अगली सुनवाई के पहले ओआईसी को कोर्ट में जमा करनी होगी।