MP Election: मप्र में 5.60 करोड़ वोटर, महिला और युवाओं की संख्या कर देगी हैरान इसलिए सरकार दे रही ध्यान

vidhan sabha Election me मप्र में इस मर्तबा 5 करोड़ 60 लाख वोटर मतदान करेंगे। इसमें पुुरुष मतदाताओं से महिला वोटर सिर्फ 16 लाख ही कम हैं। इनकी संख्या प्रदेश में 2 करोड़ 72 लाख है। युवा वोटरों की संख्या भी 3 करोड़ से ज्यादा है। महिला और युवा वोटर जिस पर मेहरबान होंगे, सरकार उसकी बनना तय है। यही वजह है कि सरकार भी महिलाओं और युवाओं पर ध्यान दे रही है। खूब योजनाओं के नाम पर धन लुटा रही है।

MP Election: मप्र में 5.60 करोड़ वोटर, महिला और युवाओं की संख्या कर देगी हैरान इसलिए सरकार दे रही ध्यान
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BHOPAL. मध्यप्रदेश में सामान्य voters की संख्या अब 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 हो गई है। इसमें पुरुष voters की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 है। महिला voters की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 1 हजार 373 है। प्रदेश में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 6 लाख 53 हजार 640 है, जबकि दिव्यांग मतदाता 5 लाख 5 हजार 146 हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने  यह जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार (4 अक्टूबर) को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है।
दो महीनें में 2433965 मतदाताओं के नाम जोड़े गए
दो अगस्त से चार अक्टूबर के बीच प्रदेश में कुल 24 लाख 33 हजार 965 voters के नाम जोड़े गए। 7 लाख 50 हजार 175 voters के नाम सूची से निरसित किए गए। इस प्रकार प्रदेश में कुल 16 लाख 83 हजार 790 voters की संख्या में वृद्धि हुई है। 15 लाख 1 हजार 146 मतदाताओं के नाम, पता, उम्र, फोटो आदि विवरणों में संशोधन की कार्रवाई की गई है।प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 75 हजार 304 है। इसमें पुरुष voters की संख्या 73 हजार 20 है, जबकि महिला voters की संख्या 2 हजार 284 है।
प्रदेश में आयुवार voters की संख्या
आयु वर्ग            मतदाता संख्या
18 से 19 वर्ष         2236564
20 से 29 वर्ष         14176780
30 से 39 वर्ष        14503508
40 से 49 वर्ष        10687673
50 से 59 वर्ष        7485436
60 से 69 वर्ष         4345064
70 से 79 वर्ष         1972260
80 वर्ष या अधिक     653640
इस दिन तक जुड़वा सकेंगे नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोडऩे के आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।