नशीली कफ सिरप बेचने वाले को मिली 10 साल के कारावास की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगा
नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले तस्कर को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था प्रकरण, एक पकड़ा गया था
रीवा। नशीली कफ सिरप के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले में दो आरोपी अभी फरार है जबकि एक को न्यायालय ने दस साल की सजा व एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। एन.डी.पी.एस.एक्ट केशव सिंह के न्यायालय ने आरोपी शुभम मिश्रा पिता प्रभाशंकर मिश्रा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जबकि आरोपी अमितेष पाण्डेय पिता मोहनलाल पाण्डेय व भोलू मिश्रा पिता बसंतलाल मिश्रा अभी प्रकरण में फरार है, जिसे फरार घोषित कर विचारण किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय द्वारा की गई । श्री पाण्डेय ने बताया कि 28 मार्च 2021 को उपनिरीक्षक सुक्कूलाल उइके ने चाणक्यपुरी कॉलोनी पडऱा में भास्कर त्रिपाठी के घर के पास से आरोपी को पकड़ा था। मौके से पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी अमितेश पाण्डेय व भोलू मिश्रा भाग गये थे। जबकि आरोपी शुभम मिश्रा के कब्जे की बोरी की तलाशी लेने पर तीन कार्टून में पुलिस ने 340 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियेां के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था जिसके बाद चलान न्यायालय में पेश किया गया जहां साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।