ट्रेजरी में चल रहा है वसूली का गेम, रिटायरमेंट कर्मचारियों को करते हैं टारगेट, बिना कमीशन नहीं करते बिल पास, हुई शिकायत

जिला कोषालय में बिना कमीशन के कोई भी भुगतान नहीं होता। सबसे अधिक रिटायर्ड कर्मचारी टारगेट में रहते हैं। इन रिटायर्ड कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान का बिल लगता तो है लेकिन आपत्ति लगाकर रोक दिया जाता है। कमीशन देने वालों का बिल पास कर दिया जाता है। जिला कोषालय में चल रहे लूटखसोट की शिकायत अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन ने पीएस वित्त विभाग, आयुक्त कोष एवं लेखा, आयुक्त रीवा संभाग से की है। 7 बिंदुओं की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है।

ट्रेजरी में चल रहा है वसूली का गेम, रिटायरमेंट कर्मचारियों को करते हैं टारगेट, बिना कमीशन नहीं करते बिल पास, हुई शिकायत
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जिला कोषालय अधिकारी के कारनामों की लिस्ट पहुंची पीएस वित्त के पास
बिंदुवार कारण सहित की गई शिकायत, जांच और कार्रवाई की मांग
रीवा। जिला कोषालय में नए अधिकारी के आने के बाद से बिलों के क्लीयरेंस में लंबा समय लगने लगा है। कर्मचारियों को बार बार कोषालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब सारा काम आनलाइन होने के बाद ही बिलों का सही समय पर भुगतान नहीं होता। कोषालय से बिलों के भुगतान नहीं होने की वजह आनलाइन तकनीकी दिक्कत या फिर प्रापर बिल नहीं लगाना बताया जाता है लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। सारा सिस्टम आनलाइन होने के बाद भी कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में आपत्ति लगाई जाती है। यह सारी आपत्तियां दरअसल कमीशन के कारण लगाई जाती है। जिन कर्मचारियों के बिलों में कमीशन पहुंच जाता है। उनके देयक तुरंत पास कर दिए जाते हैं, जिनके नहीं पहुंचते उन पर आपत्ति लगाकर बार बार निरस्त कर दिया जाता है। जिला कोषालय में चल रही इस मनमानी की पोल अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के एक शिकायत ने खोल दी है। अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के संचालक ने प्रमुख सचिव मप्र शासन वित्त विभाग, आयुक्त कोष एवं लेखा, आयुक्त रीवा संभाग रीवा से लिखित में की है। शिकायत करते हुए जिला कोषालय अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
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शिकायत नंबर 1
बीईओ मऊगंज के देयक रिसीविंग नंबर 2999019971070 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 रुपए 5 लाख 71 हजार 954 रुपए हरिवंश प्रसाद पाण्डेय सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए जिनका अर्जित अवकाश गणना पत्रक के अनुसार 202 दिवस की पात्रता बनती है लेकिन कोषालय अधिकारी ने 15 दिन का अधिक भुगतान कर दिया।
शिकायत नंबर 2
कोषालय अधिकारी पुष्पेन्द्र शुक्ला ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के ग्रेजुटी भुगतान के प्रकरण जिनमें कमीशन मिलता है बिना नियम निर्देश एवं बिना सक्षम स्वीकृत के देयक पारित किए जा रहे हैं। वहीं पर सबसे छोटा कर्मचारी स्वीपर जो कि मृत हो चुका है। उसका भुगतान 8 बार रोका गया। उदाहरण के तौर पर रिसीविंग क्रमांक 200019977000 का भुगतान किया गया है। मृत स्वीपर की बेवा का भुगतान जिसका रिसीविंग नंबर 200020128601 दिनंाक 28 अक्टूबर 2024, 200019658137 दिनांक 18 सितंबर 2024, 200019616228 दिनांक 11 सितंबर 2024, 200019729026 दिनांक 25 सितंबर 2024, 200020007477 दिनांक 22 अक्टूबर 2024, 200019892552 दिनांक 8 अक्टूबर 2024, 200019658137 दिनांक 18 सितंबर 2024, 200019616228 दिनांक 11 सितंबर 2024, 200019729026 दिनांक 25 सितंबर 2024 को आज दिनांक तक कमीशन न मिलने के कारण भुगतान लंबित रखा गया है। इसी प्रकार श्याम नारायण शर्मा सेवानिवृत्त प्राचार्य डाइट रीवा का भी ग्रुेजुटी भुगातन नहीं किया गया है।
शिकायत नंबर 3
अर्जित अवकाश का गलत देयक रिसीविंग क्रमांक 200019952996 दिनांक 16 अक्टूबर 2024 रुपए 7लाख 22 हजार 593 रुपए इसके स्वीकृत आदेश में 210 दिवस अंकित है एवं भुगतान 187 दिन का किया गया है। गणना पत्रक में अंकित है। देयक दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को कोषालय में प्रस्तुत किया गया। लिपिक रमेश वर्मा और कोषालय अधिकारी ने उसी दिनांक को देयक शीघ्र पारित कर भुगतान कर दिया। जबकि डीन मेडिकल कॉलेज का जीपीएफ देयक जो कि कर्मचारी का अपना है उसे कोषालय अधिकारी ने कमीशन नहीं मिलने पर 28 अक्टॅबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक लंबित रखा। रिसीवङ्क्षग नंबर 200020132240 को 28 अक्टूबर 2024 को संबंधित कर्मचारी को प्रताडि़त किया गया। कोषालय में देयक निराकरण के लिए 3 दिन निर्धारित है। इसके बाद भी कोषालय अधिकारी ने देयकों एवं फर्मों के भुगतान कई दिनों तक रोका गया।
शिकायत नंबर 4
कोषालय अधिकारी ने बीईओ नईगढ़ी का देयक रिसीविंग नंबर 200020170907 दिनांक 5 नवंबर 2024 रुपए 9 लाख 528 रुपए का अर्जित अवकाश का देयक कर्मचारी सुलोचना सोनी को कुल 240 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। गणनापत्रक में 300 दिन की गणना की गई है। श्रीमती सुलोचना सोनी को वास्तविक रूप से 202 दिन की ही पात्रता बनती है लेकिन कोषालय अधिकारी ने शासन को हानि पहुंचाते हुए 39 दिन का अतिरिक्त भुगतान 1 लाख 22 हजार 23 रुपए काकिया।
शिकायत नंबर 5
बीईओ नईगढ़ी के देयक रिसीविंग नंबर 200020170891 दिनांक 5 नवंबर 2024 राशि 9 लाख 27 हजार 392 कर्मचारी श्रीराम सलोने शर्मा सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक की अर्जित अवकाश गणनापत्रक में 300 दिन की पात्रता का निर्धारण किया गया है, जबकि वास्तविक पात्रता 187 दिन ही बनती है। कर्मचारी को कोषालय अधिकारी एवं लिपिक रमेश वर्मा ने नियम विरुद्ध 240 दिन के अर्जित अवकाश रुपए 9 लाख 27 हजार 392 रुपए का भुगतान किया गया है। इससे शासन को करीब 1 लाख 43 हजार 925 रुपए की हानि पहुंचाई गई है।
शिकायत नंबर 6
कोषालय अधिकारी रीवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान में रिश्वत न देने पर देयकों के पारित करने में आधारहीन आपत्ति लगाई जाती है। उदाहरण के दौर पर सीएमएचओ रीवा द्वारा प्रस्तुत देयक क्रमांक 200020102891 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को रुपए 25 लाख 43 हजार 252 अंतिम भुगतान के देयक में मप्र महालेखाकार ग्वालियर द्वारा जारी प्राधिकार पत्र क्रमंाक देयक के साथ संलग्न किया गया था। इसमें कोषालय अधिकारी ने आईएफएमआईएस में पूर्ण एजी सेंक्शन आर्डर अंकित करने की आधारहीन आपत्ति लगा दी गई। प्राधिकार पत्र की प्रति महालेखाकार ग्वालियर द्वारा कोषालय अधिकारी को प्रेषित की जाती है। जिसे कोषालय अधिकारी भुगतान के बाद निरस्त करता है। इससे स्पष्ट है कि जिला कोषालय अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद परेशान करते हैं।