किसानों को लूट रहे थे बेच रहे थे अमानक बीज, गिरी गाज, बंद हो गई दुकान
रीवा में किसानों को लूटने वाले पांच दुकानादारों पर गाज गिरी है। अमानक बीज बेचने पर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इन पांच दुकानदारों से बीज के सेम्पल लिए गए थे, जो जांच में फेल हो गए थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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रीवा। उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने अमानक बीज बेचने वाले पाँच दुकानदारों के बीज विक्रय लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत की गई है। बीज निरीक्षक द्वारा बीज विक्रेताओं की दुकानों से नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला कुठुलिया में अंकुरण परीक्षण कराया गया। परीक्षण में बीज के नमूने अमानक पाए जाने पर संबंतिध बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही 6 जनवरी 2025 को की गई है। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार मेसर्स राजेश गुप्ता बीज भण्डार जवा, मेसर्स अजय बीज भण्डार जवा, मेसर्स हनुमान कृषि बीज भण्डार गंगेव, मेसर्स मां कृषि केन्द्र गंगेव, मेसर्स सांई ट्रेडिंग कंपनी रतहरा, मेसर्स गुरू कृपा कृषि सेवा केन्द्र रायपुर कर्चुलियान तथा मेसर्स कमलाकर ट्रेडर्स त्योंथर के बीज लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। साथ ही मऊगंज जिले के मेसर्स मिश्रीलाल गुप्ता हनुमना का भी बीज लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
गेंहू के बीज अमानक पाए जाने पर नोटिस
उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने गेंहू के बीज जाँच में अमानक पाए जाने पर दो बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। जारी अलग-अलग नोटिस के अनुसार मेसर्स पयासी कृषक सहायता केन्द्र बीड़ा विकासखण्ड सिरमौर द्वारा बेचे गए गेंहू के एचआई 8759 सीआई बीज का नमूना लेकर जाँच कराए जाने पर अमानक पाया गया। इसी तरह मेसर्स राम कृषि सेवा केन्द्र विकासखण्ड रीवा द्वारा बेचे गए गेंहू के एचआई 8713 सीआईआईबी बीज के नमूने भी जाँच में अमानक पाए गए। उप संचालक ने दोनो बीज विक्रेताओं को अमानक बीजों के लाट और बैच नम्बर जिन किसानों को बिक्री की गई है उनकी सूची तथा विक्रय के प्रमाण पत्र सात दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा का पालन न करने पर बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा बीज नियंत्रण अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।