रिश्वत लेते पकड़ा गया था यह पटवारी, 4 वर्ष का सश्रम कारावास की मिली सजा
रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय ने एक पटवारी को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पटवारी 7 साल पहले रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों ट्रेप हुआ था। इसी मामले में विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है।
रीवा। बताया गया है कि पटवारी शैलेंद्र शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता मीना केवट को शासकीय भूमि पर पट्टा दिलाने के एवज में 8000 रिश्वत की मांग किया था। जिसे 25 अक्टूबर 2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया। जिसके बाद अपराध क्रमांक 348/2016 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय अनूपपुर में 23 नवंबर 2020 को चालान प्रस्तुत किया गया था। विचारण उपरांत दिनांक 8 नवंबर 2023 को न्यायालय ने पटवारी को दोषी करार दिया है। आरोपी शैलेंद्र शर्मा पटवारी हल्का क्रमांक 2 बरगवां तहसील अनूपपुर को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।